धनबाद (DHANBAD) : देश की कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के हित में ताबड़तोड़ फैसला ले रही है. शुक्रवार को एक बड़े फैसले से संबंधित आदेश जारी किया गया है. कोल इंडिया ने पर्सनल डिसिप्लिन के गैर अधिकारियों को अधिकारी ग्रेड में चयन- प्रोन्नति के नियम में बदलाव किया है. इससे बड़ी संख्या में गैर अधिकारियों को लाभ हो सकता है. वैसे, तो कोल इंडिया प्रबंधन ने हाल के दिनों में कर्मचारी और अधिकारी के आश्रितों के नियोजन में भी कई रियायत की घोषणा की है. लेकिन शुक्रवार को जो निर्देश जारी किया गया है, उसके मुताबिक पर्सनल डिसिप्लिन के कर्मचारियों को गैर अधिकारी से अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के लिए बड़ी रियायत दी गई है. प्रोन्नति के लिए अब तकनीकी और सुपरवाइजरी ग्रेड के पद पर 3 साल के कार्य अनुभव की जरूरत नहीं होगी. श्रम मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक विज्ञान या श्रम कल्याण में स्नाकोत्तर डिप्लोमा या स्नाकोत्तर डिग्री के साथ स्नातक कर्मचारी गैर अधिकारी से अधिकारी ग्रेड में प्रोन्नति पा सकेंगे. इस संबंध में कोल इंडिया के अधिकारी के हस्ताक्षर से शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है.
27 जून की बैठक में लिया गया है बड़ा निर्णय
कहा गया है कि कोल इंडिया निदेशक मंडल की 27 जून को हुई बैठक में संशोधन को मंजूरी दी गई है. अभी तक नियम था कि प्रमोशन के लिए कार्य अनुभव जरुरी था. लेकिन अब इसे हटा दिया गया है. आपको बता दें कि कोल इंडिया के कर्मचारियों के आश्रितों को नियोजन की नई नीति के बाद अधिकारियों के आश्रितों के नियोजन के नियम में भी संशोधन कर दिया गया है. संशोधित नियम में कोयला अधिकारियों के आश्रितों को अनुकंपा पर नियोजन में बड़ी राहत मिली है. कोल इंडिया ने इस संबंध में एक बड़ा निर्णय लिया है. प्रबंधन ने अधिकारियों के आश्रितों के अनुकंपा पर नियोजन संबंधी नीति में संशोधन करते हुए गैर अधिकारियों की तरह कम उम्र के बच्चे को लाइव रोस्टर में शामिल करने तथा परिवार में किसी आश्रित के नौकरी में रहने के बाद भी अनुकंपा पर दूसरे आश्रित को नौकरी देने पर सहमति दे दी है.
आश्रितों के नियोजन में भी हुआ है बड़ा बदलाव
पूर्व में अधिकारियों की मौत पर कम उम्र के बच्चे का नाम लाइव रोस्टर में शामिल करने का प्रावधान नहीं था. परिवार का कोई सदस्य यदि कहीं भी नौकरी में है, तो दूसरे आश्रित को नौकरी नहीं मिलती थी. अब संशोधित नीति के अनुसार यदि किसी अधिकारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी के पास अनुकंपा पर नौकरी का विकल्प होगा. शर्त यही होगा की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए. 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम आयु वाले अधिकारियों के आश्रितों को भी अनुकंपा पर नौकरी दी जाएगी. आश्रित बेटा या बेटी 18 वर्ष पूरा होने के बाद ही अनुकंपा पर नौकरी के लिए योग्य होंगे. कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन लंबे समय से यह मांग कर रहा था. अभी हाल ही में कोल इंडिया ने कर्मचारियों के आश्रितों के नियोजन के नियम में परिवर्तन किया है और अब अधिकारियों के आश्रितों के नियोजन के नियम को भी लचीला बना दिया गया है.
रिपोर्ट : धनबाद ब्यूरो