गिरिडीह(GIRIDIH):गिरिडीह बस हादसे में चार लोगों की मौत और 14 घायल मामले में कई लोग सवालों के घेरे में आए. बाबा सम्राट बस के मालिक राजू खान और उनके अधिवक्ता जय प्रकाश राय ने बस मालिक राजू खान के बचाव में मंगलवार को शहर में प्रेसवार्ता किया. बस के नंबर पर बिहार में चल रहे बजाज स्कूटर स्प्रिट को लेकर न्यू इंडिया एश्योरेंस पर गंभीर आरोप लगाया. जानकारी दिया कि बस मालिक राजू खान ने न्यू इंडिया एश्योरेंस के धोखाधड़ी के खिलाफ नगर थाना में जांच की मांग करते हुए केस दर्ज कराने के लिए आवेदन भी दिया है. जिससे इस बड़े हेरफेर का खुलासा हो सके, कैसे आखिर एक नंबर पर दो गाड़ियों का इंश्योरेंस हुआ है, और उसे चलने की इजाजत दी गयी.
गिरिडीह बस हादसे के बाद सामने आएं बस के मालिक राजू खान
प्रेसवार्ता के क्रम में ही बस मालिक और अधिवक्ता ने डीटीओ कार्यालय का भी बचाव किया, और कहा कि गाड़ी को बंगाल के कोलकाता की एक कंपनी से खरीदे थे, और उसका रजिस्ट्रेशन बंगाल से कराते हुए दूसरी बार इंश्योरेंस गिरिडीह के इसी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से कराया और उसका भुगतान 66 हजार 16 जुलाई को किया गया. जिसकी वैधता 15 जुलाई 2024 तक इंश्योरेंस के पोर्टल में दिखा था. इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी कैसे दावा कर सकती है कि उनके बाबा सम्राट बस का इंश्योरेंस फेल हो चुका है, और इस बस के नंबर पर एक स्कूटर चल रहा है.
इंश्योरेंस कंपनी पर लगाया जालसाजी का आरोप
वहीं बस मालिक और उनके अधिवक्ता जय प्रकाश राय ने यह भी दावा करते हुए कहा कि डीटीओ कार्यालय के वाहन पोर्टल में बस का इंश्योरेंस अप-टू-डेट है, वो भी 2024 तक. जबकि इंश्योरेंस कंपनी के ऑनलाइन वेबसाइट में फेल दिखाया जा रहा है. बताते चलें की घटना के तीसरे दिन सोमवार को गिरिडीह न्यू इंडिया एश्योरेंस के अधिकारी संदीप जमुआर ने दावा किया था कि बाबा सम्राट रजिस्ट्रैशन नंबर jh/0h/2906 का इंश्योरेंस फेल हो चुका है. इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी संदीप जमुआर ने यह भी कहा था कि पहला इंश्योरेंस उनके न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से 14 अक्टूबर 2020 को कराया गया था. जिसकी वैधता 13 अक्टूबर 2021 को खत्म हो चुका था, तो दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी संदीप जमुआर के दावे को फेल और बस मालिक राजू खान के दावे को गिरिडीह डीटीओ शैलेश कुमार प्रियदर्शी ने सही बताया.
डीटीओ ने कहा वाहन पोर्टल में इंश्योरेंस 2024 तक वैद्य
डीटीओ शैलेश कुमार प्रियदर्शी ने कहा कि उनके वाहन पोर्टल में इंश्योरेंस 2024 तक वैध है. बस मालिक राजू खान और उनके एडवोकेट ने दावा करते हुए कहा कि एक नंबर को अलग- अलग गाड़ियों का इंश्योरेंस कर दिया जाना ये इंश्योरेंस कंपनी के जालसाजी को ही दर्शाता है. लिहाजा, पूरे मामले की जांच सही से होना जरूरी है. क्योंकि चार लोगो की मौत हुई है, 14 घायल है. जो उनके लिए बेहद दुखद है. उन्हें मुआवजा दिलाने के लिए वो हर लड़ाई के लिए तैयार है, लेकिन गड़बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की है, तो उसके खिलाफ वो केस दर्ज करा रहे है.
रिपोर्ट दिनेश कुमार