रांची (RANCHI): जेबीकेएसएस के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा सीट से निर्दिलीय चुनाव लड़ने वाले जयराम महतो की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है. दरअसल आज रांची के सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई. यह सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने जयराम महतो को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. बता दें कि इससे पहले 10 जून को सरकार और बचाव पक्ष की ओर से इस मामले में सुनवाई हुई थी. जहां कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद आज कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
विधानसभा घेराव करने के मामले में की गई थी प्राथमिकी दर्ज
बता दें कि साल 2022 में विधानसभा का घेराव करने के मामले में जयराम महतो के खिलाफ नगड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके बाद 1 मई को नगड़ी थाना की पुलिस जयराम महतो को गिरफ्तार करने बोकारो पहुंची थी. इस दौरान जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए नामांकन करने बोकारो समाहरणालय पहुंचे थे. लेकिन पुलिस जयराम महतो को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी. जिसके बाद जयराम महतो ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी. जिस पर आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. अब कोर्ट के फैसले के बाद जेबीकेएसएस के अध्यक्ष जयराम महतो को करारा झटका लगा है.