धनबाद(DHANBAD): धनबाद के बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड में गुरुवार को एक आरोपी डब्ल्यू मिश्रा को भी जमानत मिल गई है. यह जमानत झारखंड हाई कोर्ट से मिली है. डब्ल्यू मिश्रा पर आरोप है कि वह लगातार नीरज सिंह की रेकी करता था और शूटरों को नीरज सिंह के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराता था. उस पर यह भी आरोप है कि वह घर भाड़े पर लेकर शूटरों को ठहराया था. उसके बाद शूटरों ने पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या कर दी थी. डबलू मिश्रा को 11 अप्रैल 2017 को पुलिस ने सरायढेला थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था.
यह जानकारी अधिवक्ता जावेद ने टेलीफोन पर दी है. उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व विधायक संजीव सिंह की भी जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में लगी हुई है. संजीव सिंह फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में अस्पताल में इलाजरत है. बता दे कि धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह और उनके तीन समर्थकों को 21 मार्च 2017 की शाम गोलियों से भून दिया गया था. यह हमला उस वक्त हुआ था, जब नीरज सिंह अपनी गाड़ी से स्टील गेट स्थित रघुकुल अपने आवास जा रहे थे.
नीरज सिंह की गाड़ी जैसे ही स्टील गेट पहुंचकर ब्रेकर पर धीमी हुई, हमलावरों ने तीन तरफ से घेर कर गोलियां बरसानी शुरू कर दी. जब तक नीरज सिंह कुछ समझ पाते, हमलावरों ने उन पर गोलियों की बरसात कर दी. कहा तो यह भी जाता है कि इस हत्याकांड में 100 राउंड से अधिक फायरिंग की गई थी. इस हमला कांड में नीरज सिंह के अलावा उनके निजी बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी,चालक और समर्थक अशोक यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी.
रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो