रांची(RANCHI): झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के आदेश को गलत बताते हुए रद्द कर दिया है. दरअसल, मामला हेहल अंचल से जुड़ा है. यह मामला सात एकड़ जमीन से जुड़ा है.
जानिए किस जमीन का है यह मामला
रांची जिले के हेहल अंचल के खाता नंबर 140 से जुड़ा यह केस है. जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने चंदन कुमार के मामले में सुनवाई करते हुए तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन के आदेश को रद्द कर दिया. तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन ने 7 एकड़ जमीन के 83 साल का लगान रसीद एक ही दिन काटने का आदेश दिया था. कोर्ट ने इसे गलत माना है. हाई कोर्ट के इस आदेश से पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की छवि पर प्रतिकूल असर हुआ है.