दुमका (DUMKA) : दुमका के चर्चित भागवत राउत हत्याकांड में दुमका कोर्ट के जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने 17 नवंबर को सभी 7 अभियुक्तों को दोष सिद्धि करार दिया था. आज सजा सुनाई गई. सभी 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना सुनाई गयी. हालांकि सभी 7 अभियुक्त केंद्रीय कारा में बंद है. इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई गई.
क्या था आरोप
3 मई 2016 को भाजपा नेता सह पूर्व जिला परिषद सदस्य भागवत राउत की महुआडंगाल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. आनन-फानन में उन्हें दुमका सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां से बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर कर दिया गया लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी. भागवत राउत की हत्या के बाद शहर में जमकर बवाल हुआ था. इस मामले में जयपाल उर्फ शिशुपाल राउत, शंभू राउत, पप्पू राउत, नारायण हरि, किशोर यादव, मुन्ना दुबे और विप्लव शर्मा को आरोपी बनाया गया था.
धारा 302/34, 120 B और आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी करार
जिला अपर और सत्र न्यायाधीश तृतीय लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने सभी को आईपीसी की धारा 302/34, 120 B और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. सजा सुनने के लिए कोर्ट परिसर में गहमा गहमी का माहौल बना रहा. सजा सुन कर समर्थक निराश हो गए.
रिपोर्ट: पंचम झा, दुमका
