टीएनपी डेस्क(TNP DESK): दिन ब दिन आपराधिक मामलों में बढ़ोत्तरी हो रही है. चोरी से लेकर हत्याकांड जैसे मामलों को अब दिन दहाड़े अंजाम दिया जा रहा है. कब कौन किस आपराधिक घटना को अंजाम दे दे. इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता. ऐसे में अपना घर किराये पर देने वाले मकान मालिकों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है. अक्सर मकान मालिक अपने घरों को किराये पर देते वक्त कई बातों को नजरअंदाज कर देते हैं. जिसके बाद उनकी ये लापरवाही उनके लिए ही सजा बन जाती है. क्योंकि, कई अपराधी अपना नाम और पहचान बदलकर किराये के मकान में रहने आते हैं और कई बड़े अपराधों को अंजाम देते हैं. ये अपराध मकान मालिकों की लापरवाही बरतने के कारण हो पाते हैं और तो और खुद मकान मालिक भी इन मामलों में फंस जाते हैं.
ऐसे कई मामले रांची पुलिस के सामने आ चुके हैं, जिनमें कई बड़े अपराधी अपना पहचान और नाम बदलकर किराये के मकान में रहते थे और मकान मालिकों को इस बात की भनक तक नहीं लगती थी. जब किरायेदार अपराध कर फरार हो जाते और पुलिस उसके बारे में मकान मालिकों से पूछताछ करती तो उन्हें किरायेदारों के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता नहीं होता. इसलिए, रांची पुलिस द्वारा इस मामले में सख्ती दिखाई जा रही है. रांची पुलिस द्वारा मकान मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि, किसी भी किरायेदार को रखने से पहले किरायेदारों का सत्यापन फॉर्म भरवाया जाए और इसकी जानकारी थाने में भी दी जाए.
मकान मालिकों को इन बातों का रखना होगा ध्यान
घर किराये पर देने से पहले मकान मालिकों को किरायेदार के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए. जैसे की पहचान के रूप में किरायेदार व उसके परिवार का आधार कार्ड, किरायेदार का काम, उसकी आमदनी, व्यवसाय और पारिवारिक जानकारी मकान मालिकों के पास होनी चाहिए. सारी कागजात सही होने पर ही रेंट एग्रीमेंट बनवाए और उसके बाद पुलिस से वैरिफिकेशन कराएं. रेंट एग्रीमेंट में दोनों किरायेदार और मकान मालिक के साइन होने जरूरी है.
थाने में करवाएं किरायेदार के सभी कागजातों का वेरीफिकेशन
साथ ही किसी भी अनहोनी से बचने के लिए मकान मालिकों को थाने में किराएदार से संबंधित जानकारी जैसे किरायेदार का नाम, व्यवसाय, वर्तमान स्थायी पता, आधार कार्ड और किरायेदार की एक फ़ोटो जैसे दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा करवानी चाहिए. जिसके बाद पुलिस द्वारा इन कागजातों की वेरीफिकेशन की जाएगी और उसके बाद थाने की ओर से एक वेरीफिकेशन की रसीद मकान मालिक को दी जाएगी. इससे आगे किरायेदार द्वारा अगर कोई भी गलत काम या किरायेदार के साथ कुछ होता है तो पुलिस को जांच पड़ताल करने में सुविधा होगी.
थाने में वेरीफिकेशन न कराने पर हो सकती है सजा
ध्यान रहे कि, किरायेदार से जरूरी जानकारी और कागजातों का वेरीफिकेशन नहीं कराने और किरायेदार के गलत निकलने पर मकान मालिकों पर जुर्माना सहित सजा का प्रावधान है. इसलिए कोई भी अनहोनी या गलत घटना से बचने के लिए किरायेदार रखते वक्त ही उससे संबंधित सभी जानकारी हासिल कर नजदीकी थाने में वेरीफिकेशन करा लें.