रांची (RANCHI) : पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल सुनील तिवारी के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न मामले को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने इस केस में गवाही देने के लिए धमकी देने के मामले को भी खारिज कर दिया है.
16 अगस्त 2021 को दर्ज हुआ था मामला
बताते चलें कि खूंटी की एक लड़की ने 16 अगस्त 2021 को रांची के अरगोड़ा थाने में सुनील तिवारी पर दुष्कर्म और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गाली देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. एफआईआर में पूरी घटना का सिलसिलेवार जिक्र किया गया है. जिसके बाद सुनील तिवारी ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. एफआईआर रद्द होने से उन्हें बड़ी राहत मिली है.