धनबाद(DHANBAD): मंगलवार को सिविल सर्जन डॉ आलोक विश्वकर्मा की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. बैठक में सिविल सर्जन ने कहा कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध तरीके से लिंग परीक्षण किए जाने की सूचनाएं प्राप्त हुई है, जबकि लिंग परीक्षण या लिंग निर्धारण करना कानूनन अपराध है. उन्होंने कहा कि लिंग परीक्षण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने मुखबिर योजना शुरू की है. इस योजना के तहत लिंग परीक्षण करने वाले सेंटरों की सटीक सूचना देने वाले को एक लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा. आम नागरिक अवैध लिंग जांच करने वाले संस्थानों या व्यक्तियों की सूचना जिला समुचित पदाधिकारी या 104 पर दे सकते हैं.
जिला समुचित पदाधिकारी या 104 पर दे सकते हैं सूचना
बैठक में सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों के चिकित्सकों एवं संचालकों को पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के दंड प्रावधानों से अवगत कराने, पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट से संबंधित पोस्टर सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर लगाने का निर्देश दिया गया. सेक्स रेश्यो में सुधार करने के लिए स्कूल एवं कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, नगर निगम की गाड़ियों में बेटी बचाओ के संबंध में प्रचार पसार करने, लड़कियों को शिक्षा के दौरान स्वास्थ्य सुविधा के संबंध में या पोषण के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव का सामना नहीं करना पड़े तथा लड़कियों का विवाह समय से पूर्व नहीं हो, यह सुनिश्चित करने पर विचार विमर्श किया गया. बैठक में सिविल सर्जन डॉ आलोक विश्वकर्मा, कार्यपालक दंडाधिकारी कुमार बंधु कच्छप, डॉक्टर विकास कुमार राणा, नीता सिन्हा, आरके श्रीवास्तव, डेमियन सोशल वेलफेयर के मंताज अंसारी व अन्य लोग मौजूद थे.
रिपोर्ट: सत्यभूषण सिंह, धनबाद