रांची(RANCHI): जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.पाँच जनवरी को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला को सुरक्षित रखा गया था. लेकिन अब फैसला सुना दिया गया,और विष्णु अग्रवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई. हालांकि कुछ शर्त अदालत की ओर से रखा गया है. जिसके आधार पर बेल को मंजूरी दी गई है. बता दे कि विष्णु अग्रवाल को 31 जुलाई 2023 को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. इसके बाद से ही वह जेल में बंद थे.
इस मामले में अब झारखंड हाई कोर्ट ने एक एक लाख के दो मूचालके और पासपोर्ट को ट्रायल कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है. इससे साफ है कि विष्णु अग्रवाल देश से बाहर बिना कोर्ट के इजाजत के नहीं जा सकेंगे. न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट में विष्णु अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, सुमित गड़ोदिया, अर्पण मिश्रा और ऋषभ कुमार ने बहस की. विष्णु अग्रवाल करीब सात महीने बाद अब जेल से बाहर निकलेंगे. अब खुली हवा में सांस ले सकेंगे.
विष्णु अग्रवाल पर सेना के चार एकड़ से अधिक जमीन बेचने मामले में आरोपी (Vishnu Agarwal is accused of army land scam) है. बता दें कि सेना की जमीन 2019 में 14 लोगों को बेची गयी थी. जमीन रांची के बरियातू रोड स्थित बड़गाई अंचल के मोरहाबादी मौजा में है. जमशेदपुर के एक कारोबारी ने जमीन बेची थी. बेची गयी जमीन के डीड को रद्द करने के लिए सेना की ओर से रांची उपायुक्त (Ranchi Deputy Commissioner) को एक पत्र दिया गया था. हालांकि अभी तक वह डीड रद्द नहीं किया गया है. छापेमारी के बाद ईडी जमीन खरीदारों और बिक्री करने वाले दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.