रांची(RANCHI): झारखंड में चल रहे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा बहाल करने पर रोक लगा दी थी. वहीं इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए इंटरनेट की सेवा तुरंत बहाल करने का आदेश जारी किया.
हाईकोर्ट ने लगाया राज्य सरकार को फटकार
दरअसल इंटरनेट सेवा बाधित मामले की सुनवाई हाईकोर्ट न्यायमूर्ति आनंद सेन एवं न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की एक खंडपीठ में हुई. वहीं राज्य सरकार से नाराज़गी जताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इंटरनेट की सेवा बंद करने से पहले हाईकोर्ट से आदेश लेना होगा. साथ ही कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए. परीक्षा को लेकर इंटरनेट सेवा बाधित करना यह कही से भी उचित नहीं है. हाईकोर्ट ने राज्य के गृह सचिव को शशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया. साथ ही वो फ़ाइल मांगी गई जिसमें आदेश पारित किया गया था कि सुबह चार बजे से लेकर साढ़े तीन बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रखा जाएगा. वहीं हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाख़िल करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही इस मामले की आगे की सुनवाई चार सप्ताह के बाद की जाएगी.