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रेप केस मामले में नहीं मिली भूषण कुमार को राहत, कोर्ट ने एफआईआर कैंसिल की मांग को किया रद्द, जानिए डीटेल

रेप केस मामले में नहीं मिली भूषण कुमार को राहत, कोर्ट ने एफआईआर कैंसिल की मांग को किया रद्द, जानिए डीटेल

Bhushan Kumar Rape Case : टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार को बॉम्बे हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने भूषण कुमार के खिलाफ दर्ज रेप की एफआईआर कैंसिल करने से इंकार कर दिया. लंबे समय से म्यूजिक कम्पोज़र उनपर लगे इन आरोपों को खत्म करवाना चाहते थे. जिसके लिए उन्होंने कोर्ट से अपील भी की थी, मगर कोर्ट ने उनके इस अपील को खारिज कर दिया.   

क्यों कोर्ट ने रद्द करने से किया माना

एक महिला मॉडल ने भूषण कुमार के खिलाफ रेप केस दर्ज करवाया था. जिसके बाद खुद मॉडल ने इसे रद्द करने की रजामंदी दे दी हैं. मगर इसके बावजूद कोर्ट का कहना हैं कि केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता अब मामले को रद्द करने के लिए सहमति दे रहा था इसका मतलब ये नहीं है कि इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए. हमें एफआईआर के कंटेंट, रिकॉर्ड किए गए बयानों को देखना होगा कि क्राइम जघन्य था या नहीं. कंटेंट से इस मामले में सहमतिपूर्ण नहीं लगता है.” ऐसा कहते हुए कोर्ट ने इसे स्वीकार नही किया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई 2023 को होगी.

क्या है पूरा मामला

साल 2017 में टी-सीरीज़ के मालिक भूषण कुमार पर FIR दर्ज करवाई गई थी. यह शिकायत मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन में की गई थी. इस मामले में महिला का आरोप था कि भूषण कुमार ने काम दिलाने के नाम पर 2017 से अगस्त 2020 तक महिला पर दुष्कर्म किया.  इतना ही नही महिला ने यह भी आरोप लगाया कि भूषण कुमार ने उनकी तस्वीरों और वीडियो को वायरल करने की धमकी दी थी.

जानिए भूषण कुमार के तरफ से क्या  मिली सफाई

इस मामले के बाद भूषण कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि मार्च 2021 में वह महिला मेरे पास अपनी एक वेब सीरीज को लेकर मदद मांगने आई थी, जिसे वह प्रोड्यूस करने वाली थी, जिसे विनम्रता से ठुकरा दिया गया था. जून 2021 में महाराष्ट्र में लॉकडाउन हटने के बाद वह महिला अपने साथी के साथ मिलीभगत से टी-सीरीज के बैनर के पास रंगदारी के रूप में मोटी रकम की जबरन मांग करने लगी. इस जबरन पैसों की मांग को लेकर टी-सीरीज ने महिला के खिलाफ पुलिस में 1 जुलाई 2021 को शिकायत दर्ज करवाई थी. वही जबरन पैसे मांगने का सबूत हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग के रूप में है. इसे हम जांच एजेंसी के सामने पेश भी करेंगे। उसके द्वारा दायर की गई शिकायत और कुछ नहीं बल्कि हमारी उसके और उसके साथी के खिलाफ शिकायत का बदला है.  

 

Published at:27 Apr 2023 02:13 PM (IST)
Tags:Bhushan Kumar rape caseFIRdemand for cancellationcourt trendingthenewspost
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