टीएनपीडेस्क(TNPDESK) : सिनेमाघरों में पॉपकॉर्न का मज़ा अब महंगा होने वाला है. दरअसल राजस्थान के जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक के बाद पॉपकॉर्न पर टैक्स को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आया है. बता दें कि इस मीटिंग में पॉपकॉर्न की अलग-अलग फ्लेवर के हिसाब से GST लगाई जा रही है. यानी अब फिल्म से ज़्यादा पैसा पॉपकॉर्न में ख़र्च करना होगा. तो आइए जानते हैं पॉपकॉर्न पर कितना टैक्स लगाया जा रहा है.
फ्लेवर के हिसाब से बढ़ाई गई पॉपकॉर्न की जीएसटी
दरअसल जीएसटी काउंसिल की बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राजस्थान के जैसन मेल में हुई. जहां पॉपकॉर्न पर एक नहीं बल्कि तीन तरह के टैक्स लगाए गए हैं. जिसका रेट फ्लेवर के मुताबिक तय किए जाएंगे. बता दे कि अगर आप नमक और मसाले वाले पॉपकॉर्न ख़रीदते हैं. तो, इसकी GST 5% बढ़ा दी गई है इतना ही नहीं अगर पॉपकॉर्न को पैकेज्ड और लेबल्ड होकर बेचा जाता है तो टैक्स दर को 5% की जगह बढ़ाकर 12% कर दी जाएगी. इधर, अगर शुगर फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न की ख़रीदारी करते हैं. तो, यह सबसे ज़्यादा आपकी जेब को काटेगा. जीएसटी काउंसलिंग की बैठक में सुगर जैसे तैयार किए गए पॉपकॉर्न पर 18% फ़ीसदी की दर से GST लगाई जाएगी.
सिनेमा प्रेमियों के लिए एक चुनौती
दरअसल जीएसटी के प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद सिनेमा प्रेमियों के लिए एक चुनौती बन गई है. जिस कारण पॉपकॉर्न की किमत बढ़ने के बाद अब दर्शक सिनेमाघरों में स्नैक्स को लेकर सोच में पड़ सकते है. इधर, जीएसटी का प्रभाव न केवल दर्शकों पर पड़ेगा, बल्कि यह सिनेमाघरों के व्यवसाय पर भी यह गहरा असर डाल सकता है.