टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदय निधि स्टालिन द्वारा हिंदू धर्म के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के बाद अब इसे लेकर बवाल मच गया है. मुजफ्फरपुर कोर्ट में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और उनके बेटे उदय निधि स्टालिन के खिलाफ परिवाद दायर कराया गया है. यह कंप्लेन हिंदू धर्म के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर है. जिसे अधिवक्ता सुधीर ओझा ने परिवाद दायर कराया है. बता दे कि मंत्री उदय निधि की ओर से मंच से हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया बढ़कर करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कही गई थी.
भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से बयान- अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा
इस मामले को लेकर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि हिंदू धर्म को गलत बता कर दूसरे धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से मंत्री उदय निधि द्वारा बयान दिया गया है. अब देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से जो बयान दिया गया है उसे लेकर परिवार दायर की गई है इसमें आईपीसी धारा 504, 500, 295, 295 का 298 और 120 के तहत दायर की गई है. इस कंप्लेन को कोर्ट ने स्वीकार भी लिया है अब इस मामले पर 14 सितंबर को सुनवाई होगी जिसकी तारीख तय कर दी गई है.
जानिए क्या है पूरा मामला
इस मामले के बारे में आपको बता दें की सीएम के बेटे ने कहा था कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित एक सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए आयोजकों को धन्यवाद देता हूं मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने की बजाय सनातन धर्म का उन्मूलन खाने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूं. कुछ चीज हैं जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते मच्छर डेंगू कोरोना और मलेरिया ऐसी चीज हैं जिनके हम विरोध कर रहे हैं. हमें उन्हें खत्म करना है. सनातन भी कुछ ऐसा ही है सनातन का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलक करना हमारा पहला काम है. यह बयान उन्होंने तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन द्वारा चेन्नई के एक सम्मेलन आयोजित किया था. जिसका नाम रखा गया था सनातन उन्मूलन सम्मेलन.