भागलपुर(BHAGALPUR): भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज मोहल्ले में 19 सितंबर की शाम प्रोपर्टी डीलर अमरेंद्र सिंह की गोलियों से भून कर हत्या कर दी गयी. घटना के तीन माह बीतने के बाद अब तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है. घटना में संलिप्त छह मुख्य अभियुक्तों को पकड़ने में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं. कोर्ट से इश्तेहार जारी होने के बाद गुरुवार को पुलिस फरार अभियुक्तों के घर पहुंची और इश्तेहार चिपकाया.
छह अभियुक्तों के विरुद्ध इश्तेहार जारी
विगत माह फरार छह अभियुक्तों के विरुद्ध वारंट जारी किया गया था. वारंट मिलने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने के बाद पुलिस ने मामले में कुछ दिन पूर्व फरार अभियुक्तों के विरुद्ध कोर्ट में इश्तेहार की अर्जी दी थी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए फरार सभी छह अभियुक्त के विरुद्ध इश्तेहार जारी कर दिया था. गुरुवार को डुगडुगी बजाकर आरोपितों के घरों में इश्तेहार चिपकाया किया गया. जिन अभियुक्तों के विरुद्ध इश्तेहार कोर्ट ने दिया है, उसमें मुख्य अभियुक्त करकू यादव सहित उमाकांत यादव, अमर यादव, जैकी यादव, सुजीत यादव व शुभम सोनार उर्फ छेदी शामिल हैं. बुधवार को छह अभियुक्तों को जारी किये गये इश्तेहार को कोर्ट से प्राप्त कर लिया गया और गुरुवार से जारी किये गये इश्तेहार का तामिला शुरू कराया गया.
इस मामले में एसआइ सिकंदर कुमार को किया निलंबित
फरार अभियुक्तों में एक अभियुक्त बांका जिला का भी है, जिसके घर इश्तेहार चिपकाने के लिये बांका पुलिस का सहयोग लेगी. अमरेंद्र सिंह की हत्या से पूर्व अमरेंद्र सिंह ने बबरगंज थाना में करकू यादव और उसके सहयोगियों के विरुद्ध घर पर फायरिंग और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. इस मामले में बबरगंज पुलिस ने करकू यादव को गिरफ्तार भी किया. पर बाद में उसे थाना से ही बॉन्ड भरा कर छोड़ दिया गया. पुलिस पदाधिकारियों ने ये कह के पल्ला झाड़ लिया की करकू यादव के खिलाफ अमरेंद्र सिंह द्वारा लगाये गये आरोपों को असत्य पाया गया है. जिसके कुछ दिन बाद ही करकू यादव ने अपने सहयोगियों के साथ मिल कर अमरेंद्र सिंह की योजानबद्ध तरीके से गोलियों से भून कर हत्या कर दी. घटना के बाद से ही वे और उसके सहयोगी फरार चल रहे हैं. मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में भागलपुर एसएसपी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए तत्कालीन बबरगंज थानाध्यक्ष एसआइ सिकंदर कुमार को निलंबित कर दिया था.