भागलपुर(BHAGALPUR): दुष्कर्म का मामला पूरे समाज को दूषित करता जा रहा है. आए दिन मनचले युवाओं के द्वारा महिलाओं व बच्चियों का यौन शोषण का मामला खूब प्रकाश में आता रहा है. ऐसा ही कुछ मामला कजरेली थाना क्षेत्र से सामने आया है. गौरतलब हो कि 13 अप्रैल 2019 की घटना को लेकर आज पोक्सो कोर्ट में न्यायाधीश पन्नालाल के द्वारा एक युवक को 14 साल की सजा सुनाई गई. 13 अप्रैल 2019 में कजरेली थाना क्षेत्र के रहने वाले भुचकुन दास नाबालिग लड़की को जबरन उठाकर अपने घर ले गए और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. इस घटना को उसकी पत्नी ने अपनी आंखों से देखा और इसकी सूचना कजरेली थाना में बताई. उसी बाबत आज अभियुक्त भुचकुन दास को पोक्सो कोर्ट में दोषी पाया गया और पोक्सो कोर्ट ने इस अभियुक्त को 14 साल की कठोर कारावास व एक लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई. साथ ही अगर आर्थिक दंड नहीं दिए गए तो अतिरिक्त 6 महीने की कारावास की सजा होगी. वहीं इस केस को लेकर 5 गवाह बुलाए गए. सभी ने इस घटना का समर्थन किया. यह जानकारी पोक्सो कोर्ट के एपीपी शंकर जयकिशन मंडल ने दी.
भागलपुर : नाबालिक के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को दी गई 14 वर्ष की कठोर सजा, जानिए पूरा मामला
Published at:17 Feb 2023 05:10 PM (IST)