पटना(PATNA): प्रवासी बिहारी मजदूरों के साथ तमिलनाडू में मारपीट का झूठा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने का आरोपी यूट्यूबर मनीष कश्यप को बेतिया की एक अदालत ने आज पेशी का आदेश दिया है. उसके विरुद्ध भारतीय स्टेट बैंक, पारस पकड़ी के शाखा प्रबंधक के साथ मारपीट करने (मझौलिया थाना-कांड संख्या 193/2021) और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है.
पिछले तीन माह से चेन्नई जेल में बंद है मनीष कश्यप
यहां बता दें कि प्रवासी बिहारी मजदूरों के साथ तमिलनाडू में मारपीट का झूठा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में को 29 मार्च को तमिलनाडू पुलिस उसे अपने साथ लेकर गयी थी. जिसके बाद पिछले तीन माह से वह चेन्नई जेल में बंद है. इस प्रकार उसका इस मामले में बेतिया कोर्ट में उपस्थित होने पर संशय़ बरकरार है.
सेंट्रल कारा, मदुरई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई का किया था आग्रह
ध्यान रहे कि पारस पकड़ी मामले में कोर्ट ने इससे पहले भी उसकी पेशी का आदेश दिया था. जिसके बाद सेंट्रल कारा, मदुरई के द्वारा बेतिया कोर्ट से पेशी के लिए दूसरी तिथि देने या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की मांग की गयी थी, लेकिन बेतिया कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए मनीष कश्यप को हर हालत में 26 जून को कोर्ट में पेशी का आदेश दे दिया.
याद रहे कि मझौलिया पुलिस ने 17 मार्च को 2023 को इस मामले में मनीष कश्यप के खिलाफ कुर्की जब्ती आदेश प्राप्त किया था. कुर्की जब्ती की खबर मिलते ही 18 मार्च को मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाना में आत्म समर्पण कर दिया. इस आत्म समर्पण की खबर जैसे ही बिहार आर्थिक अपराध ईकाई को लगी वह उसे झूठा वीडियो अपलोड करने के मामले में अपने साथ ले कर पटना चली गयी, जहां उसने उसे तमिलनाडू पुलिस को सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद मनीष कश्यप चेन्नई जेल में ही है.