रांची(RANCHI)- झारखंड सरकार राजधानी रांची और इससे निकटवर्ती इलाकों के लिए 1 अगस्त से जमीन और प्लैट की खरीद पर निबंधन शुल्क में करीबन 10 फीसदी की वृद्धि करने जा रही है. इस फैसले के बाद शहरवासियों को प्रॉपर्टी की खरीद के लिए 10 फीसदी तक का अधिक भुगतान करना पड़ सकता है. हालांकि 31 जुलाई तक पुरानी रेट पर ही निबंधन जारी रहेगा. पुरानी दरों को संशोधित करने के लिए सर्वे की प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है. दावा है कि बहुत जल्द इस सर्वे को पूरा कर लिया जायेगा, इस सर्वे के दौरान पिछले दो वर्ष में प्रॉपर्टी की खरीद की समझा जायेगा.
किन किन इलाकों में रही प्रॉपर्टी की डिमांड, इस पर भी होगी नजर
यह भी देखा जायेगा कि किन-किन इलाकों में प्रॉपर्टी की अधिक डिमांड रही. और कौन से इलाके तुलनात्मक रुप से प्रॉपर्टी खरीद के मामले में कमजोर रहें. निबंधन शुल्क बढ़ाने का यह भी एक पैमाना होगा. साफ है कि ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी इलाकों के निबंधन शुल्क में ज्याद वृद्धि होगी.
शहरी क्षेत्र के साथ ही इन इलाकों पर भी पड़ेगी इसकी मार
इस फैसले का असर शहरी इलाकों के साथ ही कांके, अरसंडे, खलारी, चौड़ी, टुंडुल, ताती, आरा, बरगावां, इरबा, रातू, राय, विश्रामपुर और मुरी पर भी पड़ेगा. सरकार की योजना प्रॉपर्टी की खरीद को 10 फीसदी तक महंगा करने की है.
न्यूनतम मूल्य मार्गदर्शक नियमावली के अनुसार हर दो वर्ष में निबंधन शुल्क में होती है वृद्धि
यहां बता दें कि जमीन-फ्लैट के निबंधन शुल्क में हर दो वर्ष के बाद बढ़ोतरी का प्रावधान है, इसी प्रावधान के तहत सरकार यह फैसला लेने जा रही है. झारखंड में न्यूनतम मूल्य मार्गदर्शक नियम 1995 में लागू किया गया था, जिसके बाद वर्ष 2012 में इसमें संशोधन किया गया था.