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सबके लिए PF का आया नया नियम, जानिए आखिर क्या बदलाव और खुशखबरी EPFO ने दिया है

सबके लिए PF का आया नया नियम, जानिए आखिर क्या बदलाव और खुशखबरी EPFO ने दिया है

टीएनपी डेस्क (Tnp Desk):- देश के करोड़ों पीएफ धारकों के लिए अब नया नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन लेकर आई है. EPFO ने ऑनलाइन क्लेम फाइल करते समय चेक या बैंक पासबुक की स्कैन फोटो अपलोड करने के झंझट से आजाद कर दिया है. इससे फायदा ये होगा कि उन्हें फालतू के डॉक्यूमेंटेशन की जरुरत नहीं होगी और आसानी से अपने पैसे को सैटेलमेंट कर सकते हैं.

अब इस झंझट से आजादी

अभी तक पीएफ क्लैम करने वाले मेंबर्स को अकाउंट डिटेल वेरिफाई करने के लिए चेक या अपने बैंक पासबुक के पहले पेज की स्कैन की गई कॉपी को अपलोड करनी पड़ती थी. इसमे देखा जाता था अपलोड की गई कॉपी सपष्ट नहीं होने की वजह से दावा अस्वीकार कर दिया जाता था. चेक अपलोड के नियम को हटाने के साथ ही EPFO ने बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए नियोक्ता वेरिफिकेशन को भी खत्म कर दिया है. इसका मतलब है कि अब पीएफ धारक आधार-बेस्ड ऑथिटिकेशन के माध्यम से सीधे अपने बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हैं, जिससे उनका प्रोसेस और भी आसान हो जाएगा.

अब बिना झंझट निकलेगा 5 लाख रुपए

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानि ईपीएफओ ने देश भर के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी नये नियम के तहत ये दी है. अब उन्हें 5 लाख रुपए तक की अग्रिम राशि बिना झंझट के निकाल सकेंगे. पहले इसकी तय रकम 1 लाख रुपए तक ही थी. इस बदलाव से यह फायदा होगा कि कोई भी कर्मचारी जिनके पैसे की दिक्कत यकायक सामने आ जाती है. वो मुश्किल के वक्त में अपने पीएफ के खाते से 5 लाख रुपए तक आसानी से निकाल सकते हैं.

अब तक EPFO ने एडवांस क्लेम के तहत ही 1 लाख रुपए की राशि को ही ओटो सेटलमेंट के दायरे में रखा था. इसका मतलब ये था कि 1 लाख या इससे नीचे की रकम को कोई निकालना चाहे तो सीधे मंजूर हो जाती थी. अब यही 1 लाख की राशि 5 लाख रुपए कर दी गई है. पहले 1 लाख से ज्यादा राशि निकालने पर मैन्यूअल जांच की जरुरत होती थी. जिसके चलते लंबा समय खींचने के साथ ही प्रोसेस भी लंबा चलता था. अब 5 लाख तक की रकम निकालने में कोई झंझट नहीं होती है.

कोविड काल में शुरु हुई थी सुविधा

EPFO में एडवांस पेमेंट की सुविधा कोविड काल के दौरान शुरु हुई थी. क्योंकि महमारी की तबाही के चलते लोगों को काफी आर्थिक दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा था. इसलिए सरकार ने कर्मचारियों के लिए ऑटो क्लेम की सुविधा शुरु की. इसके बाद श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ऑटो-क्लेम सेटलमेंट के लिए श्रेणियों का विस्तार करके शिक्षा, विवाह और आवास को भी इसमे शामिल कर लिया था. 2024 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला कि EPFO ने शिक्षा, विवाह औऱ आवास के अग्रिम दावों के ऑटो-मोड सेटेलमंट की सीमा 50 हजार से ब़ढ़ाकर 1 लाख रुपए की मंजूरी दे दी थी. अब यही राशि 5 लाख रुपये हो गयी है.

लाजमी है कि सरकार के इस कदम से देश के करोड़ों पीएफ कर्मचारियों को काफी फायदा होने वाला है. इससे अब किसी भी तरह की दिक्कत में पांच लाख तक की रकम को निकाल सकते हैं.

Published at:25 Jun 2025 12:41 PM (IST)
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