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डोरंडा कोषागार घोटला-52 आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा, एक सितम्बर को होगा 37 आरोपियों की किस्मत का फैसला

डोरंडा कोषागार घोटला-52 आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा, एक सितम्बर को होगा 37 आरोपियों की किस्मत का फैसला

रांची(RANCHI)- 27 साल पुराने बहुचर्चित चारा घोटाले का डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने आज 124 आरोपियों में से 52 को तीन-तीन साल की सजा का एलान कर दिया, इसके साथ ही कोर्ट ने 35 आरोपी को बरी कर शेष 37 आरोपियों की सजा एक सितम्बर को सुनाने का एलान किया है.

यहां याद रहे कि चारा घोटला के कुल 53 मामलों में से डोरंडा कोषागार का मामला अंतिम मामला है, 52 मामलों में पहले ही कोर्ट का फैसला आ चुका है. पूर्व सीएम लालू यादव को पहले ही डोरंडा कोषागार मामले में सजा सुनाई जा चुकी है. यही कारण है 124 आरोपियों में लालू यादव का नाम शामिल नहीं है. दावा किया जाता है कि 1990 से 1995 के दौरान डोरंडा कोषागार से करीबन 36 करोड़ 59 लाख रुपये की अवैध निकासी हुई थी. उस वक्त संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव ही हुआ करते थें. इस घोटाले के साथ ही उनके पॉलिटिक्ल कैरियर का अंत हो गया. उन्हे ना सिर्फ जेल की हवा खानी पड़ी बल्कि चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गया.

सीबीआई की ओर से 616 गवाहों को किया गया पेश

27 साल चले इस सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक रविशंकर की ओर से 616 गवाहों का बयान दर्ज करवाया गया, हालांकि 27 साल तक चली इस सुनवाई के दौरान 62 आरोपियों की मौत हो गयी. इस मामले में सीबीआई की ओर से 192 लोगों को आरोपी बनाया गया था. आरोपियों में 38 लोक सेवक, आठ कोषागार पदाधिकारी और 86 आपूर्तिकर्ता है. इसमें 16 महिलाएं भी शामिल हैं. सबसे अधिक उम्र दराज आरोपी की उम्र करीबन 90 साल तक जा पहुंची है, उनका नाम डॉ गौरी शंकर प्रसाद जो तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी थें.

52 आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा, शेष 37 की सजा एक सितम्बर को किये जाने का एलान

कोर्ट ने 124 आरोपियों में से 35 आरोपियों को बरी कर दिया, 89 आरोपियों को दोषी करार दिया, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मामले में लंबी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान 62 आरोपियों की मौत हो चुकी है. कोर्ट ने गुलशन लाल आजमानी, डॉ. केएम प्रसाद, रामा संकर सिंह, अरुण कुमार वर्मा, गौरी प्रसाद, शरद कुमार, अशोक कुमार यादव, राम नंदन सिंह, अजय कुमार सिंह, राजेंद्र कुमार सिंह सुरेश दुबे, मदन कुमार पाठक सहित अन्य को दोषी करार दिया. और सजा की घोषणा करते हुए सुनील कुमार सिन्हा, अजय कुमार सिंह, जगदीश प्रसाद, नंद किशोर सिंह, राजीव कुमार, नरेश प्रसाद, रविंद्र प्रसाद, रविंद्र कुमार मेहरा, अजय वर्मा, डॉ हीरालाल और डॉ बिनोद कुमार सहित 52 आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनायी है. जबकि शेष 37 आरोपियों की सजा का एलान एक सितम्बर को किया जायेगा. 

Published at:28 Aug 2023 02:37 PM (IST)
Tags:Doranda Treasury Scam 52 accused sentenced to three years each fate of 37 accused will be decided on September 1lalu yadav bihar jharkhand बहुचर्चित चारा घोटाले
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