रांची (TNP Desk) : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने राहुल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ट्रायल जारी रहेगा. कोर्ट के फैसले की कॉपी भी अपलोड कर दी गई है. मामला 2018 का है, जब कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी.
राहुल के विवादित टिप्पणी के खिलाफ नवीन झा ने लोअर कोर्ट में शिकायत की थी. राहुल गांधी की तरफ से एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे शुक्रवार को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया.
क्या बोले थे राहुल गांधी
मामला 2018 का है, जब राहुल ने 2018 में चाईबासा में कांग्रेस के अधिवेशन में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. राहुल ने कहा था कि बीजेपी में ही कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं. इसे लेकर स्थानीय बीजेपी नेता नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में केस किया था. बाद में ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा.
राहुल की बढ़ी मुश्किलें
चाईबासा में भी बीजेपी नेता प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया था. तब जिला कोर्ट ने राहुल के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया था, जिसे राहुल गांधी ने चुनौती दी थी. अब इस मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है जिसके बाद राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ गई है.
राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में चल रहे तीन मुकदमे
झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ तीन मुकदमे चल रहे हैं. पहला मामला है जिसमें नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. दूसरा मामला अमित शाह को लेकर है. भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया था. तीसरा मामला मोदी सरनेम को लेकर की गयी टिप्पणी से जुड़ा हुआ है. सभी मामले की सुनवाई रांची में हो रही है.