टीएनपी डेस्क (TNP DESK): शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट चलन में बंद रहने का एलान किया था. लिहाजा, 23 तारीख यानि मंगलवार से नोटबदली की प्रकिया सभी बैंकों में शुरु हो गयी है, जो 30 नवंबर तक चलेगी. लोग अपने 2000 के नोट बदलने के लिए जुटने भी लगे हैं. हालांकि, 2016 में हुई नोटबंदी के मुकाबले उतनी भीड़ और आपा-धापी देखने को नहीं मिल रही है. क्योंकि, आम इंसान के पास 2000 के नोट पॉकेट में आमूमन नहीं होते है.
फॉर्म भरने की जरुरत नहीं
रिजर्व बैंक ने साफ कहा है कि 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए बैंक में फॉर्म नहीं भरने होंगे और न ही किसी पहचान पत्र की जरुरत है. हालांकि, एकबार में 2000 रुपये के10 नोट ही बदले जा सकते हैं.
RBI के क्षेत्रीय कार्यालय में भी बदल सकेंगे नोट
आरबीआई ने लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो इसे लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इडिया के क्षेत्रीय कार्यालय में भी नोट बदलने का इंतजाम किया है. पूरे देश में 31 जगहों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय मौजूद हैं.
कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर में भी होगी नोटबदली
जो लोग गांव में रहते, उनके घर से बैंकों की दूरी है. ऐसी परेशानी को देखते हुए, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर जाकर भी 2000 रुपये के नोट की बदली करवा सकते हैं.हालांकि, 4000 रुपए तक के ही 2000 के नोट बदले जा सकते हैं. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक बैंक की तरह की काम करते हैं.ये लोगों को बैंक अकाउंट खोलने में मदद करते हैं और ट्रांजेक्शन भी करते हैं.
बैंक में खाता जरुरी नहीं
रिजर्व बैंक ने साफ-साफ कहा है कि नोटबदली की प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी बैंक के ब्रान्च से 20000 हजार रुपये तक ही बदल सकता है. इसके लिए बैंक का खाता होना कोई जरुरी नहीं है. नोट बदलने की प्रक्रिया मुफ्त है, इसमे किसी भी तरह का शुल्क नहीं वसूला जाएगा. 2000 के नोट बदलने के लिए चार महीने का वक्त दिया गया है.30 नवंबर तक कोई भी बैंक में नोट बदल सकता है. नवंबर 2016 में पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों का चलन हटाने के बाद 2000 रुपए के नोट जारी किया गया था. ऐसा कहा जा रहा था कि 2000 के नोट का इस्तेमाल काला धन जमा करने और काले धन को सफेद करने में किया जा रहा था.
रिपोर्ट- शिवपूजन सिंह