पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट को क्या बताया रूस ने, जानिए रोचक स्टोरी

    पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट को क्या बताया रूस ने, जानिए रोचक स्टोरी

    टीएनपी डेस्क(TNP DESK): अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है अमेरिका और यूक्रेन ने खुशी जताई है. उधर रूसी पावर सेंटर क्रेमलिन बयान जारी कर कहा है कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय का यह आदेश उसके लिए टॉयलेट पेपर से अधिक कुछ नहीं है. अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के इस आदेश पर रूस बौखला गया है रूस के अंदर विपक्षी दल के लोग भी इससे खुश हैं. लेकिन पुतिन के पक्ष में भी अधिकांश लोग खड़े दिख रहे हैं रूसी प्रवक्ता दमित्री पेसकोव ने कहा है कि रूस दुनिया के कई अन्य देशों की तरह अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय को मान्यता नहीं देता है.

    उल्लेखनीय है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यूक्रेनी बच्चों के निर्वासन के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपराधी माना है. पश्चिमी देशों ने भी न्यायालय के आदेश पर खुशी जताते हुए कहा कि व्लादिमीर पुतिन को जेल होना चाहिए. उसने क्रूरता की हदें पार की है. रूस के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने कहा कि उनका देश आईसीसी के दायरे में नहीं आता है इसलिए उसके किसी आदेश का कोई मतलब नहीं बनता है. वहीं रूस के एक विपक्षी नेता ने कहा की पुतिन को जेल में बंद कर देना चाहिए. बहरहाल, अब देखना होगा कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के आदेश का क्या होता है.


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