ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्ष की जीत, कोर्ट ने जानिए क्या फैसला सुनाया  

    ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्ष की जीत, कोर्ट ने जानिए क्या फैसला सुनाया  

    टीएनपी डेस्क(TNP DESK): वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले में कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया. वाराणसी कोर्ट में हिन्दू पक्ष ने शृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है. हिन्दू पक्ष की ओर से गौरी शृंगार की पूजा सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमती पूजा करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. जिसका मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा था और इस याचिका को खारिज करने की मांग कर रहा था. इसके बाद जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने यह बड़ा फैसला सुनाया गया है. इसे हिन्दू पक्ष की बड़ी जीत बताया जा रहा है.

    22 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

    अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी. फैसला आने के बाद याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने इसे हिन्दू समुदाय की जीत बताया है. उन्होंने कहा कि इस दिन को ज्ञानवापी मंदिर के शिलान्यास के रूप में मनानी चाहिए और हिन्दू भाई-बहनों को इस फैसले के लिए जश्न मनानी चाहिए.

    पुलिस अलर्ट मोड में

    बता दें कि इस सुनवाई को लेकर बनारस समेत पूरे यूपी में पुलिस-प्रशासन अलर्ट पर थी. बनारस में डॉग स्क्वाड के साथ भारी पुलिस बाल की तैनाती की गई थी. गली से लेकर चौराहे तक पुलिस जवानों की निगरानी में थे.  वाराणसी कोर्ट में करीब 250 पुलिसकमरी तैनात थे तो वहीं वाराणसी में 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे. इस बारे में वाराणसी एसीपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि वाराणसी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं. उन्होंने बताया कि पीस कमेटी के साथ कई स्तर तक बात की गई है. पुलिस अलर्ट पर है.

     


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