झिरी से कचड़ा नहीं हटाये जाने पर हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, राज्य सरकार और निगम से मांगा जवाब

    झिरी से कचड़ा नहीं हटाये जाने पर हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, राज्य सरकार और निगम से मांगा जवाब

    रांची (RANCHI) : रातू के झिरी से कचरा हटाने की धीमी गति पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की. इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रांची नगर निगम को दो सप्ताह के अन्दर शपथ पत्र के माध्यम से जबाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

    बताते चलें कि दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर में छपी रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने सात अगस्त को स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और नगर निगम से जवाब मांगा था. अदालत ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कचरा हटाने का काम अब तक केवल 15 फीसदी ही पूरा हुआ है. कचरा हटाने की गति बहुत धीमी है. अदालत ने पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया कि अब तक कचरा क्यों नहीं हटाया गया साथ ही ये भी पूछा कि आखिर कब तक कचरा हटाया जाएगा.

     


    the newspost app
    Thenewspost - Jharkhand
    50+
    Downloads

    4+

    Rated for 4+
    Install App

    Our latest news