टीएनपी डेस्क(TNP DESK): इस वक्त की बड़ी खबर कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से आ रही है जहां कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि मथुरा मंदिर की भूमि पर बने ईदगाह का सर्वे किया जाए. माननीय कोर्ट ने हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता और याचिककर्ता की याचिका की सुनवाई के दौरान ये फैसला दिया. बता दें कि सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर यह आदेश जारी किया है. इस आदेश के बाद वाराणसी ज्ञानवापी परिसर की तरह ही मथुरा के ईदगाह की भी सर्वे की जाएगी.
अवैध है शाही ईदगाह !
इस मामले में याचिककर्ता ने दावा किया था की 5,000 साल पुरानी जगह जहां हिंदुओं के पूजनीय देवता श्री कृष्ण का मंदिर और जन्मस्थान था इस जगह पर अवैध रूप से शाही ईदगाह का निर्माण कराया गया है. याचिककर्ता अधिवक्ता शैलेश दुबे ने दावा किया है कि ये ईदगाह हिन्दुओं के पवित्र स्थान पर जबरन बनाया गया है तथा इससे हमारे आराध्य की जन्मभूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है. साथ ही याचिका में ये भी दावा किया गया है कि इसमें 1967 में भी मुकदमा दाखिल हुआ था जिसमें एक सोसाइटी का गठन किया गया था,उनके द्वारा समझौता किया गया जो अवैध था. इसे लेकर दुबे ने इस समझौते को निरस्त किए जाने की भी मांग की है . इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने नोटिस जारी किया है. बता दें सैलेश ने मौके पर सर्वे रिपोर्ट लिखने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई अन्य निर्माण होता है तो उसकी जानकारी न्यायालय में प्रस्तुत हो सके.
कोर्ट ने दिया आदेश, 20 जनवरी तक सौंपे सर्वे का रिपोर्ट
श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, शाही ईदगाह विवाद मामले में आज मथुरा की कोर्ट ने विवादित स्थल के सर्वे के लिए आदेश जारी कर दिया है. अमीन को 20 जनवरी तक नक्शे सहित शाही ईदगाह विवादित स्थल की सर्वेक्षण रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने का आदेश जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को भी नोटिस तामील कराने का आदेश दिया है. सिविल जज सीनियर डिविजन तृतीय सोनिका वर्मा की कोर्ट ने शाही ईदगाह के विवादित स्थल के सर्वे का आदेश दिया. वादी के वकील शैलेश दुबे ने बताया कि हिंदू सेना की तरफ से दायर किए गए दावे में आदेश हुआ है.
शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे करने का आदेश
बता दें कि कोर्ट में हिन्दू सेना ने श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ भूमि मुक्त कराने और शाही ईदगाह को विवादित स्थल से हटाने के लिए याचिका दायर किया था. इसी याचिका की सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की कोर्ट ने अमीन को हिंदू सेना के दावे पर शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया है. बता दें 20 जनवरी तक अमीन को इसकी रिपोर्ट पेश करनी होगी. गौरतलब है कि जिस प्रकार से वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने आदेश दिया था उसी तर्ज पर मथुरा में भी कोर्ट ने आदेश पारित किया है. वहीं इस पर गुरुवार को प्रतिवादियों को नोटिस जारी होने थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई थी. इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी.
हिंदू सेना के दावे पर जारी हुआ आदेश
बीते 8 दिसंबर को दिल्ली में रहने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की जस्टिस सोनिका वर्मा की कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था. इसमें कहा गया था कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने ईदगाह तैयार कराई थी. भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास उन्होंने कोर्ट के समक्ष पेश किया. साल 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी उन्होंने चुनौती दी है.
वाराणसी के श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी केस की तरह ही होगा सर्वे
बता दें, इससे पहले वाराणसी के श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी केस में भी कोर्ट के आदेश पर विवादित स्थल का सर्वे कराया गया था. 17 अगस्त 2021 को पांच महिलाओं ने ने श्रृंगार गौरी में पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की थी. इस पर सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था. इसी तर्ज पर अब मथुरा में भी सर्वे का आदेश कोर्ट ने दिया है.
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