शर्मनाक : अपने ही नाबालिग बिटिया से बाप करता था गंदा काम, अब जेल में रहेगा आखिरी सांस तक, पढ़िए एक पिता की काली करतूत 

    शर्मनाक : अपने ही नाबालिग बिटिया से बाप करता था गंदा काम, अब जेल में रहेगा आखिरी सांस तक, पढ़िए एक पिता की काली  करतूत 

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK):-इंसान क्या वासना की जद में गिरफ्त होकर इतना पागला हो जाएगा कि सारी मर्यादाओ की दहलीज लांघकर ऐसी हरकत पर उतारू हो जाएगा, जिसे कोई सपने में भी सोच नहीं सकता. कोई भी सुनेगा तो उसका मन सिहर जाएगा और खून खौल उठेगा. सवाल करेगा कि भला एक बाप ऐसा कैसे कर सकते हैं. 

    ये बाप नहीं हैवान है  

    लेकिन, सच तो एक सूरज की तरह होता है कि जब अंधेरा छंटता है, तो सामने ही जाता है. झारखंड के  गढ़वा जिले के गढवा थान इलाGarhwaके के रहनेवाले शेख इम्तियाज अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया करता था. पीड़िता के दादा ने इस पर एक्शन लिया था औऱ लिखित आवेदन 15 मई 2023 को दी थी. जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने सोमवार को शेख इम्तियाज को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसके साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया. गढ़वा थाने में कांड संख्या 197/2023 में दर्ज है.  जाता है. गढ़वा में एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करता था 

    पीड़िता के दादा ने लिया एक्शन 

    पीड़िता अपने पिता की इस हरकत और गलत काम से अपने घर में ही खोयी और मायूस रहा करती थी. इस दरमियान उसने अपनी दादी को सारी बाते बताई. नाबालिग पीड़िता से फिर जब दादा ने पूछताछ कि तो ईद से पहले रोजा के समय उसके अब्बू उसके साथ दुष्कर्म किया था. अब्बू घर में कई बार उसके साथ गलत काम कर चुके थे. पीड़िता ने ये भी बताया कि अब्बू डराते-धमकाते थे कि यह बात किसी को बताएगी तो जीभ काट देंगे. डैम में फेंक देंगे. पीड़िता ने यह बात अपनी मम्मी को बतायी तो पूछताछ करने पर इम्तियाज ने गाली-गलौज कर मारपीट करने की धमकी दी. अपने पोती के ऊपर हुए इस शर्मनाक हरकत सो दादा ने अपने बेते इम्तियाज के खिलाफ पंचायत बुलायी. इसके बाद प्राथमिकी दर्ज करवायी, फिर 20 मई 2023 को गढ़वा पुलिस ने बलात्कारी बाप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

    आखिरी सांस तक जेल में रहेगा दुष्कर्मी बाप 
     
    इसके बाद लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने आठ गवाहों का साक्ष्य प्रस्तुत कराया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों का साक्ष्य पेश किया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नित्यानंद दुबे और लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने अदालत में पक्ष रखा. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को कोर्ट ने दोषी करार दिया गया. सजा के बिंदु पर सुनवाई कर आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी औऱ दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया.


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