हिजाब बैन मामला : सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग-अलग, जानिए अब क्या होगा

    हिजाब बैन मामला : सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग-अलग, जानिए अब क्या होगा

    टीएनपी डेस्क(TNP DESK): कर्नाटक के चर्चित हिजाब विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया. इस मामले की सुनवाई जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने की. हालांकि दोनों जजों का फैसला अलग-अलग आया, जिसके बाद मामले को बड़ी बेंच में ट्रांसफर कर दिया है. आपको बता दें कि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना. वहीं, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया.

    क्या था मामला

    दरअसल, कर्नाटक हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.  जिसके  बाद कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दिया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज, 13 अक्टूबर, 2022 को आया. हालांकि दोनों जजों का फैसला अलग-अलग आया, जिसके बाद मामला को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेज दिया है.  


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