रांची(RANCHI): कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रांची सिविल कोर्ट ने कुंदन के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिलने के कारण उसे बरी कर दिया है. बता दें कि कुंदन के खिलाफ साल 2008 में रांची के नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. कुंदन पर आरोप था कि वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में शामिल था.
कुंदन के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाए गवाह
बता दें कि रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त 3 एम सी झा की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. पुलिस की ओर से कोर्ट में पांच गवाह पेश किए गई लेकिन किसी ने यह साबित नहीं कर पाया कि पुलिस पर हमला कुंदन के दस्ते ने किया था. वहीं, नक्सली कुंदन पाहन की ओर से अधिवक्ता ईश्वर दयाल किशोर ने पक्ष रखा.
कुंदन ने साल 2017 में किया था सरेंडर
दरअसल, कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन ने साल 2017 में झारखंड सरकार की सरेंडर नीति के तहत आत्मसमर्पण किया था. बता दें कि कुंदन पर कई आरोप दर्ज हैं. कुंदन पर लूट, हत्या, अगवा के अलावा दर्जनों मामले दर्ज हैं. इसके अलावा झारखंड पुलिस ने कुंदन पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था.
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