अब किरायदारों पर नहीं चलेगी मकान मालिकों की मनमानी, इतने महीने से ज्यादा का नहीं ले सकते है Security Deposit

    अब किरायदारों पर नहीं चलेगी मकान मालिकों की मनमानी, इतने महीने से ज्यादा का नहीं ले सकते है Security Deposit
    टीएनपी डेस्क(TNP DESK):पैसे कमाने के लिए लोग दुसरे शहरों में जाते है, तो तुरंत अपना घर खरीदना मुमकीन नहीं होता है, ऐसे में लोगों के पास किराये के मकान में रहने के बजाय दुसरा कोयी विकल्प नहीं बचता है. वहीं मकान मालिकों की ओर से अलग-अलग तरीकों से किरायेदारों को परेशान किया जाता है. जहां कभी मनमानी ढंग से पैसे बढ़ा देना, अचानक बिना वजह घर खाली करने के लिए बोल देना शामिल है.वहीं घर लेते समय सिक्यूरिटी डिपॉजिट के नाम पर भी मनमाना ढंग से पैसे ऐठना भी शामिल है.जिस पर अब सरकार लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है.
     
    अब नहीं चलेगी मकान मालिकों की मनमानी
     
    जो लोग भी भाड़े के घर में रहते है वो भलीभांति समझते है कि किराये के घर में रहने का दुख क्या होता है.दरअसल जब लोग घर किराये पर लेने जाते है, तो मकान मालिक 5 से 6 महीने का एडवांस पैसा जम करवा लेते है, जिसको देखते हुए सरकार की ओर से एक नया कानून लाया गया है, जिससे अब मनमानी करनेवाले मकान मालिकों पर नकेल कसा जा सकेगा.ऐसे में चलिए जान लेते है नया कानून किरायेदारों को किस तरीके से राहत देगा.
     
    पढ़ें क्या है Model Tenancy Act 
     
    मकान मालिकों की मनमानी रोकने के लिए सरकार की ओर से Model Tenancy Act को पूरे देश में लागू करने पर जोर दिया जा रहा है. नए Rent Rules 2025 में साफ कर दिया गया है कि अब security deposit  की सीमा तय होगी. किराया मनमाने तरीके से नहीं बढ़ेगा और किसी को बिना वजह घर से बेदखल नहीं किया जा सकेगा. यह बदलाव किराएदारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. 
    सरकार की ओर से लागू किये गये नये कानून के तहत अब मकान मालिक मनमाने ढंग से किरायदारों से सिक्योरिटी जमा नहीं करवा सकते है.नए नियम के मुताबिक अब आवासीय लागू होने के सेउन करोड़ों किरादारों को राहत मिलने वाली है जो मकान मालिकों की तानाशाही से परेशान थे.
     
    रेंट एग्रीमेंट अब जरुरी
     
    आपको बताये कि Model Tenancy Act के आने के बाद रेंट एग्रीमेंट अब जरुरी हो गया है. जिसमे किराया, रेंट बढ़ोतरी, मरम्मत की जिम्मेदारी, नोटिस पीरियड और रेंटल अवधि जैसी बातें साइसके साथ राज्यों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाना होगा. जहां रेंट एग्रीमेंट डिजिटल रूप में रजिस्टर किया जाएगा.

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