रांची(RANCHI): जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल एसटी/एससी से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है.
क्या है मामला
दरअसल सुनीला देवी नाम की महिला ने अपने एक अन्य एसटी/एससी मामले की सही तरीके से जांच नहीं होने को लेकर दो जुलाई 2022 को एसडीओ कार्यालय जामताड़ा के समक्ष धरना दिया था. आरोप है कि विधायक इरफान अंसारी करीब अपने 15 समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और महिला के धरनास्थल का टेंट उखाड़ दिया. साथ ही जातिसूचक शब्दों का भी प्रयोग किया. मामले को लेकर जामताड़ा की निचली अदालत में परिवाद दायर किया गया था, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इरफान अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. बाद में मामला दुमका के एमपी/एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है. इसके बाद इरफान अंसारी की ओर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी.
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