टीएनपी डेस्क : हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर IRDAI ने बड़ा फैसला लिया है. इंश्योरेंस रेगुलेटर ने देश की सभी इंश्योरेंस कंपनियों को सर्कुलर जारी कर नये दिशा निर्देश जारी किए हैं. जिसमें कहा गया है कि अब वीमा कंपनी को भर्ती के 1 घंटे के अंदर कैशलेस का अप्रूवल देना होगा और डिस्चार्ज के 3 घंटे के अंदर बिल का फूल एंड फाइनल सेटलमेंट करना होगा. और इस क़वायत के पीछे सोच ये है कि इस पूरी प्रक्रिया को यानी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को ऑफर करने की, खरीदने की जो मौजूदा प्रक्रिया है देश में उसको और बेहतर और कारगर बनाया जाए.
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर किए गये ये सभी बदलाव
लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने में काफ़ी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में पॉलिसी होल्डर बीमा निगम एवं विकास प्राधिकरण ने बड़ी राहत दी है. IRDAI ने जो सरकुलेशन जारी किया है उसके अनुसार बीमा कंपनी को अब 1 घंटे के अंदर कैशलेस का अप्रूवल देना होगा. साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में और भी कई बड़े बदलाव किए हैं. पहले से जारी किए गए 55 सर्कुलर को कैंसिल करते हुए एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है. इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्लेम प्रकिया को लेकर किया गया है. इसके अनुसार किसी भी पॉसिली धारक को डिस्चार्ज के लिए अस्पताल में इंतजार नहीं करना होगा. इंश्योरेंस कंपनियों को डिस्चार्ज के 3 घंटे के अंदर बिल का फाइनल सेटलमेंट करना होगा.
बीमा कंपनी को अस्पताल के अंदर बनाना होगा हेल्प डेस्क
वहीं अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी को जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई करनी होगी और उसके बाद उनका बिल सेटलमेंट क्लियर करना होगाताकि परिजनों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो. वहीं इमरजेंसी की स्थिति में 1 घंटे के अंदर मंजूरी पर फैसला लेना होगा. इस नियम के पालन के लिए बीमा कंपनी को 21 जुलाई 2024 तक का समय दिया गया है. वहीं हेल्थ बीमा कंपनी को अस्पताल के अंदर ही सहायता केंद्र बनाने होंगे.
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