टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर एक जरूरी नियम निकाली थी. जिसके तहत हर किसी को पैन और आधार कार्ड को लिंक करना था. लिंक करने की समय सीमा 30 जून 2023 को समाप्त हो गई है. कई लोगों ने तो नियम के अनुसार पैन को आधार से लिंक कर दिया है. मगर कई लोग अब भी ऐसे हैं जो इसे करने से चूक गए हैं या जिन्होंने अनदेखा कर दिया है. ऐसे में लोग इस बात से बिल्कुल भी अनजान है कि उनका पैन को आधार से लिंक ना करना कितना नुकसानदायक हो सकता है. जानिए लिंक नहीं होने पर कौन सी दिकतों का सामना कर पड़ सकता है.
लिंक नहीं करने का खमियाजा
सबसे पहले आपका पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो चुका है. एम को आधार से लिंक नहीं करने वालों को डिपॉजिट ट्रांजैक्शन लोन और क्रेडिट से जुड़े कामों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.
निष्क्रिय होने पर आप नहीं कर पाएंगे ये चीजें
पैन को आधार से लिंक नहीं करवाने पर हम आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है. पैन के निष्क्रिय होने पर कई ऐसी चीजें हैं जो अब आप नहीं करवा सकते हैं.
टैक्स का रिफंड प्रोसेस नहीं किया जा सकता है.
आप दिमाग अकाउंट नहीं खोल पाएंगे.
इक्विटी निवेश पर पड़ेगा असर.
गाड़ी खरीद बिक्री पर भी पड़ेगा असर.
एडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए नहीं कर सकेंगे अप्लाई.
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