रांची(RANCHI)- मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का सामना कर रहे आइएएस पूजा सिंघल के मामले में ईडी कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है. अब इस मामले में आरोप गठन किया जाना है. आज आरोप गठन के मामले पर इडी कोर्ट में बहस की जानी थी, लेकिन पूजा सिंघल की ओर से कोर्ट से समय की मांग कर दी गयी.
10 अप्रैल को होगी सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े एक मामले का हवाला देते हुए उनकी ओर से कहा गया कि उक्त मामले में गुरुवार को सुनवाई होनी है, इसलिए उन्हे कुछ दिनों की मोहलत प्रदान की जाय, जिसके बाद कोर्ट की ओर से उन्हे 10 अप्रैल की तारीख दे दी गयी.
किन-किन मामलों में किया जाना है आरोप का गठन
यहां बता दें कि पूजा सिंघल वर्ष 2009 से वर्ष 2010 तक खूंटी की डीसी थी. इस दौरान मनरेगा में घोटाले के दावे किये जा रहे हैं, मनेरगा अभियंता को बगैर काम किये ही एडवांस में 18.06 करोड़ की राशि अग्रिम भुगतान कर दिया गया था. जिसके बाद 18 मई, 2012 को ईडी ने मनरेगा घोटाले में प्राथमिकी दर्ज की थी.
पूजा सिंघल से जुड़े 20 ठिकानों पर की गयी थी छापेमारी
बाद में मामले की जांच के दौरान 6 मई 2022 को ईडी की ओर से पूजा सिंघल से जुड़े 20 से अधिक से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गयी थी, इस छापेमारी के दौरान 19.31 करोड़ रुपये की बरामदगी हुई थी. इडी नेपूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी. अभिषेक झा अभी भी हवालात में है. याद रहे कि 11 मई, 2022 को पूजा सिंघल को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद उन्हे जमानत मिल गयी थी. लेकिन उनके पति और सीए को जमानत नहीं मिली है.
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