रांची(RANCHI): हाई कोर्ट में टेट पास पारा शिक्षकों के मामले पर सुनवाई हुई. इनके समायोजन से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई. मालूम हो कि पिछली सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से पूछा था कि टेट पास शिक्षकों के समायोजन को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाये हैं. इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा गठित कमिटी ने कई सुझाव दिए हैं. इसके बाद अदालत ने सरकार को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. इस पर 30 नवंबर को फिर सुनवाई करने का निर्देश दिया है.
समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाए
बता दें कि हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता सुनील कुमार यादव और अन्य के द्वारा करीब 111 याचिकाएं पारा शिक्षकों के सहायक शिक्षक के रूप में वेतन एवं नियमितिकरण के मामले दाखिल हुए हैं. याचिका में कहा गया है कि पारा शिक्षक 15 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं. पारा शिक्षक पद की अहर्ता भी पूरी करते हैं. याचिका में मुख्य मांग यह है कि राज्य सरकार उनकी सेवा स्थायी करे और उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित करें. यह भी मांग है कि समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाए.
30 नवंबर को होगी सुनवाई
वहीं, इस पर सरकार का तर्क है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की कमिटी का हवाला दिया, वहीं दूसरी तरफ सरकार खतियान आधारित शिक्षक नियुक्ति की बात करती है. 30 नवंबर को इस मामले में एक बार फिर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, सरकार की ओर से क्या पक्ष रखा जाता है, यह जानना बेहद दिलचस्प होगा.
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