15 अप्रैल तक हर हाल में अपनी संपत्ति का ब्योरा दे सरकारी अधिकारी, नहीं तो हो सकती है कार्रवाई

    15 अप्रैल तक हर हाल में अपनी संपत्ति का ब्योरा दे सरकारी अधिकारी, नहीं तो हो सकती है कार्रवाई

    रांची (RANCHI) : झारखंड सरकार के कर्मचारियों को 15 अप्रैल 2025 तक हर हाल में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है. इसको लेकर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश में कहा गया है कि यह आदेश ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. बता दें कि सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को एचएमआरएमएस पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करना है. इससे पहले सरकार ने 2024 की संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने के लिए एक जनवरी से 28 फरवरी तक की समयसीमा तय की थी.

    अगर समय पर संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं किया तो क्या होगा?

    झारखंड सरकार की सेवा नियमावली के अनुसार, समय पर संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं करने पर संबंधित कर्मियों की पदोन्नति, वेतन वृद्धि या अन्य सेवाकालीन लाभ रोके जा सकते हैं. साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है. इसलिए सभी कर्मियों को सलाह दी गई है कि वे तय समय सीमा के भीतर अपना रिटर्न जमा करें.

    HRMS पोर्टल से ऑनलाइन ऐसे जमा करें संपत्ति का ब्यौरा

    • HRMS पोर्टल पर लॉग इन करें.
    • यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ अपने अकाउंट में लॉग इन करें.
    • संपत्ति का ब्यौरा सेक्शन में जाएं.
    • मांगी गई जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
    • फॉर्म जमा करें और इसकी रसीद सुरक्षित रखें.

     


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