रेलवे के कर्मचारी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, लगाया पांच लाख का जुर्माना, जानिए क्या है मामला

    रेलवे के कर्मचारी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, लगाया पांच लाख का जुर्माना, जानिए क्या है मामला

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : लातेहार के सेशन कोर्ट में मंगलवार को एक बड़े मामले की सुनवाई हुई. सेशन जज द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत में इस फैसले को सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी. आपको बता दें कि दुष्कर्म के मामले में एक रेलवे के कर्मचारी और कोदाग गांव निवासी उपेंद्र कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा और पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया.

    आपको बताते चलें कि उपेंद्र कुमार सिंह उस समय लातेहार स्टेशन पर कार्यरत था. यहीं की एक युवती को उपेंद्र कुमार सिंह ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया था. इससे पीड़िता गर्भवती हो गई थी और वर्ष 2016 में पीड़िता ने एक बेटी को जन्म दिया था. मगर रेलकर्मी पीड़िता और उस बच्ची को अपना नहीं मान रहा था.

    इसको लेकर स्थानीय स्तर पर पंचायत भी बुलायी गई, मगर रेलकर्मी कुछ मानने को तैयार नहीं हुआ. न्याय पाने के लिए पीड़िता ने 29 जनवरी 2019 को लातेहार महिला थाना में केस दर्ज कराया था. करीब पांच साल तक कानूनी दांव पेंच से गुजरते हुए मामले की सुनवाई सेशन जज द्वितीय की अदालत में मंगलवार की सुबह हुई. अदालत ने  आरोप को सही पाया और तत्काल वहां मौजूद पुलिस को गिरफ्तार करने का आदेश दिया. इसके अलावा जुर्माना नहीं देने की स्थिति में तीन की अतिरिक्त सजा का आदेश सुनाया गया.

    सजा सुनाये जाने के बाद कोर्ट परिसर में मौजूद पीड़िता ने कहा कि करीब छह साल की लंबी लड़ाई के बाद उसे और उसकी मासूम बच्ची को न्याय मिला है. अब वह अपनी बेटी के सहारे ही जीवन गुजार लेगी.

     

     

     


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