Coal India: सभी कर्मी जरूर जान लें इस नए नियम को, नहीं तो हो सकती है परेशानी,पढ़िए दावा जमा करने की क्या तय की गई है समय सीमा

    Coal India: सभी कर्मी जरूर जान लें इस नए नियम को, नहीं तो हो सकती है परेशानी,पढ़िए दावा जमा करने की क्या तय की गई है समय सीमा

    धनबाद (DHANBAD) : देश की कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया और उसकी अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत या सेवा निवृत कर्मचारियों के लिए बिल जमा करने और उनके निपटारे की समय सीमा तय कर दी गई है. इसके बाद बिल जमा करने वालों को भुगतान लेने में दिक्कत हो सकती है. निर्धारित समय के बाद किसी प्रकार के दावा और बिलों का भुगतान नहीं होगा. विभाग इस पर तभी विचार करेगा, जब सक्षम पदाधिकारी की बिल पर रिकमेंडेशन होगा. इस सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी गई है.

    वित्त विभाग ने कर्मचारी व सेवानिवृत कर्मियों के विभिन्न प्रकार के दावों और बिलों के निपटारे को लेकर कड़ा निर्देश दिया है. यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. तय समय के भीतर दावा प्रस्तुत करना अब अनिवार्य होगा. विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी बिल या दावे के साथ सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित विलंब की क्षमा याचना संलग्न होना अनिवार्य होगा. तभी विचार किया जा सकता है. बताया जाता है कि मेडिकल अनफिट के लिए उपचार समाप्ति के 6 माह के भीतर, घरेलू यात्रा भत्ता के लिए  यात्रा समाप्ति के एक माह के भीतर ,विदेशी यात्रा भत्ता के लिए यात्रा समाप्ति होने के 15 दिनों के भीतर ,ट्रांसफर यात्रा भत्ता नई पोस्टिंग स्थान पर स्थानांतरण के एक माह के भीतर, सेवा निवृत कर्मियों की यात्रा और समान परिवहन के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि 6 माह के भीतर निर्धारित कर दी गई है.

    रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो

     


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