टीएनपी डेस्क(TNP DESK): शुक्रवार को केन्द्र सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गयी है. यह गाइडलाइन सिलेब्रिटीज और मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. माना जा रहा है कि इस गाइडलाइन के बाद विज्ञापन के क्षेत्र में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.
विज्ञापन के पहले प्रचार के बदले पैसे लेने की देनी होगी जानकारी
जारी गाइडलाइन के मुताबिक अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सिलेब्रिटीज को अपने किसी भी प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करने से पहले इस बात का खुलासा करना होगा कि उनके द्वारा इस प्रचार के बदले में पैसे लिए गये हैं, यह की इस प्रोडक्टस् से उनका आर्थिक हित जुड़ा है. विज्ञापन वीडियो या लाइव स्ट्रीमिंग में उन्हे यह बात साफ-साफ लिखनी होगी. बड़ी बात यह है कि यह गाइडलाइन शुक्रवार से पूरे देश में लागू हो गई है.
माना जा रहा है कि इस गाइडलाइन जारी होने के बाद सिलेब्रिटीज उसी प्रोडक्टस को एंडोर्स कर सकेंगें, जिसका प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है, अर्थात यदि आप उस विशेष प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब आपको इसका विज्ञापन से दूर रहना होगा. जानकारों का मानना है कि इस दिशानिर्देश के बाद सिलेब्रिटीज किसी भी प्रोडक्ट्स को बढ़ा-चढ़ाकर कस्टमर्स को गुमराह नहीं कर सकते.
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत देना पड़ सकता है
उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के मुताबिक, सरकार के इस नियम का पालन नहीं किया गया तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत जुर्माना देना पड़ सकता है. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) मैन्युफैक्चरर्स, एडवर्टाइजर्स और एंडोर्सर्स द्वारा सिलेब्रिटीज के विरुद्ध 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. यदि किसी सिलेब्रिटीज के द्वारा बार-बार इसका उल्लंघन किया जाता है तो दंड की राशि 50 लाख तक की हो सकती है. साथ ही विज्ञापन करने वाले को 6 साल तक किसी भी एंडोर्समेंट से रोका जा सकता है. उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया है कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में गलत जानकारी देना या जानबूझकर कोई जानकारी छुपाना अपराध माना जायेगा.
रिपोर्ट: देवेन्द्र कुमार
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