BREAKING: 70वीं BPSC पीटी परीक्षा पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दुबारा परीक्षा लेने की याचिका हुई खारिज

पटना(PATNA):70वीं BPSC पीटी परीक्षा मामले में आज पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा छात्रों की मांग वाली याचिका को रद्द कर दिया है.पीटी की परीक्षा दुबारा नही ली जाएगी.कोर्ट ने छात्रों और अलग-अलग राजनीतिक दल के द्रारा दी गई याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला लिया है.हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने 19 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
हाईकोर्ट के फैसले से लगा लाखों छात्रों को बड़ा झटका
आपको बताये कि निश्चित रूप से यह लाखों छात्रों के लिए एक बड़ा झटका है.दुबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर सैकड़ो के संख्या में छात्र लगातार पटना के गर्दनीबाग में धरने में बैठे हुए थे.छात्रों के धरने में ना केवल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के अलावा राहुल गांधी भी शामिल हो चुके है.
पढ़ें याचिकाकर्ता ने कहा क्या कहा
बिहार लोक सेवा आयोग को बाद राहत देते हुए बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दोबारा कराया जाने की मांग को पटना हाईकोर्ट खारिज कर दिया है और सभी याचिका को डिसमिस कर दिया है. इस पर याचिकर्ता के वकील अशोक कुमार ने कहा कि हम लोग पूरे डिसीजन को देखेंगे और हम लोग इस पूरे मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका आधार करेंगे. इसको लेकर छात्रों से बातचीत करेंगे मीटिंग करेंगे और पूरे मामले में जो हाई कोर्ट का आदेश है उसे हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर हम लोग आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.
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