रांची के 2 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने बंद करने के आदेश पर लगाई रोक

    रांची के 2 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने बंद करने के आदेश पर लगाई रोक

    रांची (RANCHI) : झारखंड हाईकोर्ट से रूफटॉप बार एंड रेस्टोरेंट के दो संचालकों को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने ग्रीका किचन एंड बार और PRANA लाउंज आरएस स्क्वायर के संचालन पर रोक लगाने के रांची नगर निगम के आदेश पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुए. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि जिस भवन में दोनों बार और रेस्टोरेंट चल रहे हैं, उसका नक्शा प्लान रांची नगर निगम से स्वीकृत है.

    दोनों रेस्टोरेंट का किचन और स्टोर रूम स्वीकृत भवन प्लान के अंदर ही चल रहा है. छत पर सिर्फ बार और रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जहां कुर्सी-टेबल के अलावा अस्थायी स्ट्रक्चर बनाया गया है. ये रेस्टोरेंट अग्नि सुरक्षा के मापदंड भी पूरे कर रहे हैं, इन्होंने अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लिया है. इसके अलावा सक्षम पदाधिकारी से फूड सेफ्टी लाइसेंस, बार लाइसेंस आदि भी लिया है. उक्त दोनों रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट ने नगर निगम अधिनियम 2011 एवं बिल्डिंग बायलॉज 2016 का उल्लंघन नहीं किया है.

    आपको बता दें कि रांची नगर निगम ने शहरी क्षेत्र में संचालित 33 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को तत्काल बंद करने का आदेश दिया था. रांची के 33 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट के संचालकों द्वारा संतोषजनक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में अपर प्रशासक संजय कुमार की अदालत द्वारा 22 फरवरी को अलग-अलग आदेश पारित किया गया था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर संचालक 30 दिन के भीतर खुद ढांचा नहीं हटाता है तो नगर निगम उसे हटा देगा. इस पर होने वाला खर्च भी निगम वसूलेगा.

     

     


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