KYC डॉक्यूमेंट के लिए ग्राहकों को परेशान ना करे बैंक, RBI का सख्त आदेश 

    KYC डॉक्यूमेंट के लिए ग्राहकों को परेशान ना करे बैंक, RBI का सख्त आदेश 

    TNP DESK- बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. अब KYC डॉक्यूमेंट के लिए बैंक ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकता है. दरअसल भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों और ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सख्त निर्देश दिया है . उन्होंने कहा है कि ग्राहकों को बार-बार KYC डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कॉल न करें. यह निर्देश इसलिए दिया गया क्योंकि बैंक ग्राहक लगातार इसको लेकर शिकायतें कर रहे थे कि उन्हें बार-बार KYC अपडेट करने के लिए मजबूर किया जाता है. 

    संजय मल्होत्रा ने बैंकों और ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दिया ये निर्देश

    RBI लोकपालों के वार्षिक सम्मेलन में संजय मल्होत्रा ने कहा कि जब एक बार ग्राहक ने बैंक को KYC डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, तो उन्हें बार-बार वही डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कॉल करना गलत है. उन्होंने कहा कि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs ) को अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए ताकि उन्हें बार बार अपने कस्टमर से KYC डॉक्यूमेंट मांगने की जरूरत न पड़े. उन्होंने कहा कि बैंकों को डिजिटल प्लेटफार्मों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, ताकि केवाईसी प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से पूरा किया जा सके और ग्राहकों को कार्यालयों या शाखाओं में बार-बार जाने की जरूरत न पड़े.  

    नए निर्देशों का पालन नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

    उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अधिकांश बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपनी शाखाओं या कार्यालयों को केंद्रीय डेटाबेस से जानकारी तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी है, जिसके चलते ग्राहकों को काफी परेशानी होती है.  आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंकों को नए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. अगर कोई बैंक इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसपर कड़ी कार्रवाई होगी.

     


    the newspost app
    Thenewspost - Jharkhand
    50+
    Downloads

    4+

    Rated for 4+
    Install App

    Our latest news