सरकार की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग कराएगा नगर निकाय चुनाव, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई


पटना(PATNA): राज्य में नगर निकाय के चुनाव का रास्ता अति पिछडे़ के आरक्षण के साथ साफ हो गया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार और अन्य की पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई की. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि अति पिछडे़ वर्ग के राजनीतिक पिछडे़पन के लिए एक विशेष कमीशन का गठन किया गया है. ये कमीशन राज्य में अतिपिछडे वर्ग में राजनीतिक पिछडेपन पर अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौपेंगी. इसके बाद राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर राज्य चुनाव आयोग राज्य में नगर निकायों का चुनाव कराएगा. कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार व अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को निष्पादित कर दिया.
कोर्ट ने अति पिछडे़ के आरक्षण पर लगाई थी रोक
बता दें कि नगर निकाय चुनाव में अति पिछडे़ के आरक्षण पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि प्रावधानों के अनुसार तब तक स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित तीन जांच अर्हताएं नहीं पूरी कर लेती. इसके बाद चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया था, जिसके बाद इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हुई.
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