अपहरण कर हत्या मामले में 9 को आजीवन कारावास की सजा, देवघर कोर्ट ने सुनाया फैसला

    अपहरण कर हत्या मामले में 9 को आजीवन कारावास की सजा, देवघर कोर्ट ने सुनाया फैसला

    देवघर (DEOGHAR) : देवघर के गिधनी पंचायत के वर्तमान मुखिया के पुत्र राहुल कुमार चौधरी का 7 अगस्त 2020 को उसके घर के पास से अपहरण कर लिया गया था. उसके पिता पप्पू चौधरी, उसकी मां आशा देवी व अन्य परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. थक हार कर राहुल के पिता पप्पू चौधरी ने नगर थाने में मामला दर्ज कराया. कांड संख्या 382/2020 दर्ज होते ही पुलिस जांच में जुट गई.

    इसी बीच अपहरणकर्ताओं ने 1 करोड़ रुपये की मांग की. इसके बाद अपहृत राहुल कुमार चौधरी का शव जसीडीह थाना क्षेत्र के केनमनकाठी जंगल से बरामद किया गया. शव मिलने के बाद नगर थाने की पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पुख्ता सबूत के साथ कोर्ट में पेश किया. आज करीब 5 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. अनुसंधानकर्ता के साक्ष्य के आधार पर एडीजे 3 की कोर्ट ने सभी 9 अपहरणकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, इसके अलावा 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना राशि नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. आज एडीजे कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के बाद मृतक के परिजनों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी. परिजनों का मानना ​​है कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा था और वे कोर्ट के फैसले से खुश हैं. मृतक सीआईटी रांची में पढ़ाई कर रहा था.

    रिपोर्ट-ऋतुराज सिन्हा

     


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