ज्ञानवापी मस्जिद मामला: कोर्ट का बड़ा फैसला, नहीं हटाए जाएंगे एडवोकेट कमिश्नर


टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में वाराणसी की स्थानीय अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को नहीं हटाया जाएगा. इसके साथ ही कोर्ट ने 17 मई से पहले मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया है और इसके रिपोर्ट को 17 को पेश करने को कहा है.
3 दिन तक बहस के बाद कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित
दरअसल, वाराणसी की स्थानीय कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे से जुड़ा आज सुनवाई हो रही थी कि मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाया जाएगा या नहीं. साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कब होगा, इस पर भी कोर्ट फैसला सुनने वाला था, इसके बाद कोर्ट का ये फैसला आया है. बता दें कि अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी. 3 दिन तक बहस चलने के बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
क्या है मामला?
दरअसल, 5 महिलाओं ने याचिका दायर की थी और कोर्ट से शृंगार गौरी की रोज पूजा का अधिकार मांगा था. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था. इसके लिए कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर भी नियुक्त किया था. मगर, सर्वे के दौरान मस्जिद में हंगामा हो गया और सर्वे नहीं हो पाया. इसके बाद मामला फिर से कोर्ट पहुंच गया.
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