कोरोना से मौत हुई 10 हजार और मुआवजा लेने पहुंचे 91 हजार दावेदार, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गुजरात सरकार को फटकार

    कोरोना से मौत हुई 10 हजार और मुआवजा लेने पहुंचे 91 हजार दावेदार, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गुजरात सरकार को फटकार

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : कोरोना संक्रमण के दौरान हुई मौतों और उसके मुआवजे की राशि के भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारों से पूछा है कि अभी तक मृतकों के परिजनों को भुगतान क्यों नहीं किया गया? मुआवजे के भुगतान को लेकर जस्टिस संजीव खन्ना ने गुजरात सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. उन्होंने गुजरात सरकार को डांटते हुए कहा कि आपके यहां बहुत ही गड़बड़ घोटाला है. मरने वालों की संख्या 10 हजार है लेकिन मुआवजे के लिए 91 हजार से ज्यादा लोगों ने दावा किया है. कोर्ट ने आगे कहा कि कई राज्यों में ऐसे ही हालात हैं. लेकिन इतना बड़ा अंतर कहीं नहीं है. आपके यहां ऐसी क्या बात है कि दस गुना अंतर दिखाई दे रहा है.  

    पंजाब सरकार को भी कोर्ट ने लगाई फटकार

    गुजरात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आड़े-हाथ लिया. कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि पंजाब में मौत के आंकड़े ज्यादा हैं, जबकि मुआवजे के लिए कम लोग सामने आए हैं. जस्टिस खन्ना ने इस बारे में पूछते हुए कहा कि आखिर कोरोना से होने वाली मौत और दावेदारों में अंतर क्यों है. कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब यह है कि गरीब और जरूरतमंद जनता को पता ही नहीं है कि मुआवजा भी दिया जा रहा है.  बता दें कि पंजाब में कोरोना के दौरान मृतकों की संख्या 16567 बताई गई है जबकि मुआवजा के लिए सिर्फ 8780 लोग ही सामने आए. यही हाल कुछ हिमाचल और झारखंड में भी है. हिमाचल में 3000 मृतकों के बाद 650 दावेदार सामने आए जबकि झारखंड में मौत का आंकड़ा 5140 होने के बावजूद सिर्फ 132 लोगों ने ही मुआवजा लेने के लिए दावा किया है. इसके अलावा बिहार सरकार को भी कोर्ट ने नसीहत दी है.   


     


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