गलत UPI में Transfer हो गए पैसे तो घबराइए नहीं, बस फॉलो करे ये आसान स्टेप्स और मिनटों में वापस आ सकते हैं पैसे

    गलत UPI में Transfer हो गए पैसे तो घबराइए नहीं, बस फॉलो करे ये आसान स्टेप्स और मिनटों में वापस आ सकते हैं पैसे

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : UPI ट्रांजेक्शन अब हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है. सब्जी वाले, फल वाले, दवाई दुकान, बड़े-बड़े मॉल से लेकर पैसे ट्रांसफर करने के लिए UPI का इस्तेमाल होता है. पर कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब UPI के जरिए किसी गलत ID पर पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. उसके बाद लोग अपने पैसे के पीछे परेशान नज़र आते हैं की आखिर उन पैसों को वापस कैसे लाया जाए. ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसी कोई परेशानी हुई है या आपको भी यह डर सताता राहत है की अगर पके पैसे गलत UPI ID में Transfer हो गए तो उसे वापस कैसे लाया जाए तो इसका जवाब आपको यहाँ मिलेगा.

    दरअसल अगर कोई व्यक्ति किसी गलत यूपीआई आईडी पर रूपये भेज देता है तो उसे पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर कम्प्लेन का ऑप्शन देता है. आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक, यूजर इस समस्या पर बैंक या आरबीआई लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं. 

    UPI ट्रांजैक्शन में शिकायत करने का तरीका 
    ज्यादातर यूपीआई ऐप्स जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm और BHIM UPI में यूजर्स के लिए Help या Report सेक्शन उपलब्ध होता है. 
    सबसे पहले अपने यूपीआई ऐप को खोलें और उस ट्रांजैक्शन को चुनें जिसमें समस्या हुई है. 
    अब Report या Complain ऑप्शन पर टैप करें. 
    इसके बाद Wrong UPI Transaction या उससे मिलते-जुलते विकल्प को सिलेक्ट करें. 
    मांगी गई ट्रांजैक्शन डिटेल्स जैसे तारीख, समय और ट्रांजैक्शन आईडी भरें और सबमिट करें. 

    बैंक में शिकायत दर्ज करें
    अगर ऐप के जरिए शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो सीधे बैंक से संपर्क करें. 
    इसके लिए नजदीकी बैंक शाखा जाएं या बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें. 
    बैंक को ट्रांजैक्शन से जुड़ी जरूरी जानकारी दें, जैसे:
    UPI ट्रांजैक्शन आईडी
    रिसीवर का अकाउंट नंबर या UPI आईडी
    ट्रांजैक्शन की तारीख और समय
    ट्रांजैक्शन की राशि

    आप चाहें तो बैंक में लिखित शिकायत भी दे सकते हैं, जिससे मामला जल्दी निपट सकता है. 

    NPCI में शिकायत दर्ज करें
    NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) यूपीआई सिस्टम को मैनेज करता है
    अगर बैंक से 30 दिनों तक समाधान नहीं मिलता, तो आप NPCI से सीधे संपर्क कर सकते हैं. 
    इसके लिए NPCI के टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करें. 
    इसके अलावा, NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज की जा सकती है.


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