झारखंड में किसानों को खुशहाल बनाने की दिशा में सरकार चला रही कई योजनाएं, फसल बर्बाद होने पर राज्य सरकार ऐसे पहुंचाएगी राहत
![झारखंड में किसानों को खुशहाल बनाने की दिशा में सरकार चला रही कई योजनाएं, फसल बर्बाद होने पर राज्य सरकार ऐसे पहुंचाएगी राहत](https://newspost.blr1.digitaloceanspaces.com/50756/किसान.jpeg)
रांची(RANCHI): किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित करने व सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार कई योजनाएं चलाती हैं. जिससे किसानों को सुविधाएं और राहत मिल सके. ऐसे में झारखंड राज्य सरकार किसानों के लिए ‘झारखंड राज्य फसल राहत योजना’ एक कल्याणकारी योजना चला रही है. ऐसे में अगर प्राकृतिक आपदा या फिर किसी तरह की प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण किसानों के फसल को नुकसान पहुंचता है तो इस योजना के तहत राज्य सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है. आइए जानते हैं विस्तार से इस योजना के बारे में और कैसे व कौन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान कैसे आवेदन कर सकते हैं.
क्या है ‘झारखंड राज्य फसल राहत योजना’
किसानों के लिए इस कल्याणकारी योजना ‘झारखंड राज्य फसल राहत योजना’ की शुरुआत झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा की गई है. यह योजना किसी तरह की फसल बीमा योजना नहीं है बल्कि यह किसानों को दी जाने वाली एक क्षतिपूर्ति योजना है. इस योजना के तहत अगर किसी भी किसान के रबी और खरीफ की फसलों को प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक दुर्घटना जैसे कि बाढ़, ओला वृष्टि, तूफ़ान, चक्रवात, भू-स्खलन, बारिश, जल भराव, सूखा इत्यादि के कारण कोई भी नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई के लिए सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इस योजना के अंतर्गत मुख्य तौर पर गेंहू, सरसों, चना और आलू की फसल शामिल है. इस लाभकारी योजना के तहत लाभार्थी किसानों को आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए भेजी जाती है.
योजना के लाभ
इस योजना के तहत अगर किसानों के 30 से 50% तक फसल नुकसान होते हैं या फिर फसलों को क्षति पहुंचती है तो फिर राज्य सरकार द्वारा उक्त किसानों को प्रति एकड़ के अनुसार 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. वहीं, अगर फसल 50% या उस से ज्यादा खराब होते हैं तो राज्य सरकार द्वारा उक्त किसानों को प्रति एकड़ के अनुसार 5,000 रुपये से लेकर 10 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना के जरिए किसान ज्यादा से ज्यादा 5 एकड़ भूमि पर लाभ ले सकते हैं.
पात्रता
आवश्यक दस्तावेज
ऐसे करें आवेदन
4+