Ranchi-पंचायत चुनाव के साथ ही नगर निकाय चुनाव में भी पिछड़ी जातियों को बड़ा झटका लगता दिख रहा है. राज्य में अब तक पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लिए थ्री लेटर टेस्ट की प्रक्रिया भी शुरु नहीं हुई, इधर झारखंड हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के अंदर अंदर इसकी अधिसूचना जारी करने का निर्देश जारी कर दिया है. ध्यान रहे कि पंचायत चुनाव में भी पिछड़ों को आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था, जिसके बाद पिछड़ी जातियों के द्वारा कड़ी नाराजगी प्रकट की गयी थी, उस वक्त भी इसकी वजह थ्री लेयर की प्रक्रिया का पूरा नहीं होना था और अब नगर निकाय चुनाव भी उसी रास्ते पर जाता दिख रहा है.
पंचायत चुनाव में पिछड़ों को नहीं मिला था आरक्षण
यहां यह भी बता दें कि राज्य सरकार का दावा है कि वह पिछड़ी जातियों को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान करेगी, सरकार ने पिछड़ी जातियों के लिए ओबीसी आयोग का गठन तो जरुर किया और सेवानिवृत जस्टिस लोकनाथ प्रसाद को उसकी कमान भी सौंप दी गयी, लेकिन जनवरी महीने में उनकी मौत हो गयी, उसके बाद अध्यक्ष का पद खाली है. इसके साथ ही सदस्यो की भी नियक्ति नहीं हो पायी. और यही कारण है कि पिछड़ों के आरक्षण के लिए थ्री लेयर की प्रक्रिया भी शुरु नहीं की जा सकी. तीन नवम्बर को अध्यक्ष पद खाली रहने पर अपनी नाराजगी प्रकट करते झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगायी थी. बावजूद इसके कोई कदम नहीं उठाया गया और आखिरकार आज कोर्ट ने तीन सप्ताह के अंदर अंदर इसकी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दे दिया. इस हालत में नगर निकाय चुनाव में भी पिछड़ी जातियों की हकमारी तय मानी जा रही है. इसके साथ ही राज्य की 54 फीसदी आबादी वाले पिछड़ी जातियो के द्वारा इसका विरोध होने की संभावना तेज हो रही है.
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