नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को झटका! अटकी रही थ्री लेयर टेस्ट की प्रक्रिया, इधर तीन हफ्तों में अधिसूचना जारी करने का निर्देश

इसके साथ ही सदस्यो की भी नियक्ति नहीं हो पायी. और यही कारण है कि पिछड़ों के आरक्षण के लिए थ्री लेयर की प्रक्रिया भी शुरु नहीं की जा सकी. तीन नवम्बर को  अध्यक्ष पद खाली रहने पर अपनी नाराजगी प्रकट करते झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगायी थी. बावजूद इसके कोई कदम नहीं उठाया गया और आखिरकार आज कोर्ट ने तीन सप्ताह के अंदर अंदर इसकी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दे दिया. इस हालत में नगर निकाय चुनाव में भी पिछड़ी जातियों की हकमारी तय मानी जा रही है.

नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को झटका! अटकी रही थ्री लेयर टेस्ट की प्रक्रिया, इधर तीन हफ्तों में अधिसूचना जारी करने का निर्देश