अगले 6 महीने तक झारखंड में सुनील तिवारी नो इंट्री, जानिए झारखंड हाईकोर्ट ने किन शर्तों पर दी जमानत 

    अगले 6 महीने तक झारखंड में सुनील तिवारी नो इंट्री, जानिए झारखंड हाईकोर्ट ने किन शर्तों पर दी जमानत 

    रांची(RANCHI): घरेलू महिला सहायक के साथ यौन शोषण मामले में झारखंड के पहले मुख्यमंत्री  बाबूलाल मरांडी के प्रेस सलाहकार सुनील तिवारी को झारखण्ड हाई कोर्ट से राहत मिली है. झारखण्ड हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ती राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई है. सुनील तिवारी की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया है. झारखण्ड हाई कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है. आरोपी सुनील तिवारी को अगले 6 महीने तक झारखण्ड आने की इज़ाज़त नहीं मिली है. इस केस से जुडी जानकारी के लिए जबतक  झारखंड हाई कोर्ट और पुलिस पदाधिकारी नहीं बुलाते हैं, तबतक वे झारखंड में प्रवेश नहीं कर सकते हैं. उन्हें अपना मोबाइल नंबर,फ़ोन नंबर,और घर का पता को भी  नहीं बदलने की हिदायत दी गयी  है. 

     पत्नी ने की सीबीआई जांच की मांग  
     
    सुनील तिवारी के घर पर कार्य करने वाली आदिवासी युवती ने यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे. युवती ने रांची के अरगोड़ा थाना में कांड संख्या 229 /2021  दर्ज कराया था. रांची पुलिस इस केस की जांच कर रही है. पीड़िता  का बयान भी दर्ज किया जा चुका है. आरोपी सुनील तिवारी की पत्नी लालिमा देवी  ने इस पूरे प्रकरण को फर्जी बताया है.  झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उन्होंने CBI  जाँच की मांग की है. बता दें कि सुनील तिवारी को उत्तरप्रदेश के इटावा से पुलिस गिरफ्तार की थी, उसके बाद उन्हें रांची लाया गया था.

    रिपोर्ट :रंजना कुमारी (रांची रिपोर्ट )


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